Move to Jagran APP

बड़े भाई मुकेश अंबानी ने की ''समय पर मदद'', अनिल अंबानी ने बोला शुक्रिया

आरकॉम ने एरिक्सन को कुल करीब 580 करोड़ रुपये का भुगतान किया है जिसमें ब्याज की रकम भी शामिल है।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 10:21 PM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 08:36 AM (IST)
बड़े भाई मुकेश अंबानी ने की ''समय पर मदद'', अनिल अंबानी ने बोला शुक्रिया
बड़े भाई मुकेश अंबानी ने की ''समय पर मदद'', अनिल अंबानी ने बोला शुक्रिया

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले एरिक्सन का 550 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किए जाने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) के चेयरमैन अनिल अंबानी ने बड़े भाई मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी का ''समय पर मदद'' देने के लिए शुक्रिया अदा किया है।

loksabha election banner

कंपनी के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान में अनिल अंबानी ने कहा, 'मैं अपने बड़े भाई मुकेश और उनकी पत्नी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरा साथ दिया। उन्होंने समय पर सहयोग देकर हमारे मजूबत पारिवारिक मूल्यों की अहमियत को जताया है। मैं और मेरा परिवार अतीत से बाहर निकल चुके हैं और इस एहसान से हम अभिभूत हैं।'

बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एरिक्सन का 550 करोड़ रुपये का बकाया और ब्याज का भुगतान कर दिया गया है।

आरकॉम ने एरिक्सन को कुल करीब 580 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें ब्याज की रकम भी शामिल है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार देते हुए चार हफ्तों के चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।

रिलायंस कम्युनिकेशंस पर करीब 46,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। जियो के साथ होने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री डील के पटरी से उतरने के बाद कंपनी ने अपनी मर्जी से दीवालिया प्रक्रिया में जाने की अर्जी दी थी।

यह भी पढ़ें: जेल नहीं जाएंगे अनिल अंबानी, SC की डेडलाइन से एक दिन पहले एरिक्सन का बकाया चुकाया


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.