ट्राई को मिलेगा जुर्माना लगाने का अधिकार
नई दिल्ली। टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का अधिकार अब टेलीकॉम नियामक ट्राई को दिया जाएगा। संचार मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। फिलहाल दूरसंचार विभाग [डॉट] के पास यह अधिकार है। सरकार का मानना है कि डॉट के अधिकारी नियमों के छोटे-मोटे उल्लंघन के मामले में भी ऑपरेटरों पर अधिकतम जुर्माना लगाते हैं। कम जुर्मा
नई दिल्ली। टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का अधिकार अब टेलीकॉम नियामक ट्राई को दिया जाएगा। संचार मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। फिलहाल दूरसंचार विभाग [डॉट] के पास यह अधिकार है। सरकार का मानना है कि डॉट के अधिकारी नियमों के छोटे-मोटे उल्लंघन के मामले में भी ऑपरेटरों पर अधिकतम जुर्माना लगाते हैं।
कम जुर्माना लगाने पर टेलीकॉम कंपनियों से मिलीभगत के आरोप लगने के डर से अधिकारी अधिकतम जुर्माना ही लगाना बेहतर समझते हैं। नियमों के उल्लंघन के मामले में पांच लाख रुपये से 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। डॉट ने पिछले दो-ढाई साल में ज्यादातर मामलों में ऑपरेटरों पर अधिकतम जुर्माना ही लगाया है। संचार मंत्री कपिल सिब्बल अधिकारियों के इस रवैये से खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि अधिकारियों की सोच में बदलाव हो लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इसका बेहतर तरीका यही हो सकता है कि जुर्माना लगाने का अधिकार ट्राई को सौंपा जाए।
नेशनल टेलीकॉम समिट में हिस्सा लेने पहुंचे सिब्बल ने संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा कि इस मसले पर विचार-विमर्श जारी है। सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। प्रस्तावित नई लाइसेंसिंग नीति के तहत ट्राई ने नियमों के उल्लंघन के छोटे मामले में 25 लाख रुपये और बड़े मामले में 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का सुझाव दिया है। एक अनुमान के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों पर अब तक 6,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। विकिरण नियमों के उल्लंघन के मामले में 1,900 करोड़ रुपये के जुर्माने लग चुके हैं। इसमें से केवल 1.2 फीसद जुर्माना नियमों के वास्तविक उल्लंघन के मामलों में लगा है, जबकि 64 फीसद जुर्माना केवल प्रमाणपत्र जमा करने में देरी जैसे अन्य मसलों के कारण लगा है।
दूरसंचार सचिव एमएफ फारुकी ने कहा कि इन सभी मसलों का तत्काल समाधान करने की जरूरत है। इसके लिए समीक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा। भविष्य में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि विश्लेषण में गड़बड़ी के कारण कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार विभिन्न मामलों में लगाए गए जुर्माने में एकरूपता नहीं होती, खासकर विकिरण नियमों से जुड़े मामलों में।
आज मिलेंगे एकीकृत लाइसेंस : टेलीकॉम ऑपरेटरों को एकीकृत लाइसेंस शनिवार को जारी किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से फीस चुकानी होगी। टेलीकॉम समिट को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने यह जानकारी दी। इन लाइसेंसों के तहत कंपनियों पर प्रौद्योगिकी इस्तेमाल को लेकर मौजूदा बंदिशें खत्म हो जाएंगी। सिब्बल ने कहा कि लाइसेंस से संबंधित फाइल उनके पास पहुंच गई है और वह जल्दी ही उस पर हस्ताक्षर करेंगे। नए लाइसेंस के जरिये कंपनियां इंटरनेट टेलीफोनी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध करा सकेंगी। सिब्बल ने कहा कि विलय एवं अधिग्रहण को लेकर दिशानिर्देश सितंबर तक जारी किए जाएंगे।