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नया बैंक खाता खोलने और तत्काल पासपोर्ट के लिए आपको देना होगा आधार: UIDAI

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में आधार लिंकिंग की डेडलाइन अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 14 Mar 2018 11:17 AM (IST)Updated: Wed, 14 Mar 2018 11:17 AM (IST)
नया बैंक खाता खोलने और तत्काल पासपोर्ट के लिए आपको देना होगा आधार: UIDAI
नया बैंक खाता खोलने और तत्काल पासपोर्ट के लिए आपको देना होगा आधार: UIDAI

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मंगलवार को कहा कि नया बैंक खाता खोलने और तत्काल पासपोर्ट के आवेदन के लिए आधार की अनिवार्यता जारी रहेगी। आपको बता दें कि 13 मार्च 2018 को अपने बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को बैंक अकाउंट और पैन समेत तमाम जरूरी दस्तावेजों से लिंक कराने की डेडलाइन अनिश्चतकाल के लिए बढ़ा दी है।

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यूआईडीएआई जो कि 12 डिजिट का बायोमैट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करता है ने बताया, “सुप्रीम कोर्ट के 13 मार्च 2018 को दिए आदेश के मुताबिक नया बैंक खाता खोलने और तत्काल पासपोर्ट के आवेदन के लिए नियमों के हिसाब से आधार की अनिवार्यता जारी रहेगी।” यूआईडीएआई ने यह जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। आगे प्राधिकरण ने यह भी कहा कि वो लोग जिनके पास आधार नहीं है उन्हें आधार के लिए आवेदन करने की जरूरत है और वो अपने आधार के एप्लीकेशन नंबर को सेवाओं के लाभ के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने अहम फैसले में आधारो लिंकिंग की डेडलाइन जो कि 31 मार्च 2018 निर्धारित थी उसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रहीं तमाम सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य था और इसकी लिंकिंग 31 मार्च तक करवाई जानी थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो यह विस्तार दिया गया है उसमें बैंक खाते से आधार को जोड़ा जाना और मोबाइल फोन नंबर से आधार को जोड़ा जाना भी शामिल है।


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