PF खाते के लिए जरूरी है आधार नंबर, 31 मार्च जमा कराने की अंतिम तारीख
ईपीएफओ ने आधार नंबर जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार नंबर जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। साथ ही सभी उपभोक्ताओं से इस डेडलाइन को पालन करने की अपील की है। गुरूवार को डिपार्डमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ ने सभी उपभोक्ताओं के लिए आधार नंबर जमा कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। गौरतलब है कि रिटायरमेंट बॉडी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में इसके करीब 50 लाख पेंशनर और 4 करोड़ उपभोक्ता हैं। ईपीएफओ का कहना है कि इससे पेंशनधारकों को अपने पेंशन एकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए समय मिलेगा।
समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वी पी जॉय ने कहा कि पहले हमने आधार नंबर जमा कराने की तारीख 28 फरवरी तय की थी। अब इस तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। साथ ही सभी उपभोक्ताओं से निवेदन किया जा रहा है कि अपने आधार नंबर तय समय में जमा कराएं। अंतिम तारीख खत्म होने के बाद हम स्थिति का आकलन करेंगे।
इससे पहले ईपीएफओ ने 120 फील्ड ऑफिसर से संगठन ने इस कदम का अच्छे से प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। साथ ही सभी नियोक्ताओं से कर्मचारियों के बीच इस जानकारी को पहुंचने के लिए लिखित निर्देश दे गए हैं।
जॉय ने कहा कि आधार नंबर अनिवार्य करने के पीछे मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। साथ गलत तरीके से किसी की पेंशन न निकाली जा सके है। संगठन ने टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं।
आधार नंबर के साथ साथ पेंशनर के लिए जरूरी डिजिटल लाइफ सर्टीफिकेट जमा कराने की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।
आपको बता दें कि बीते चार जनवरी को श्रम मंत्रालय की ओर से ईपीएफ के सदस्यों और पेंशनधारियों के खातों को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना जारी की गयी थी।