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    Paytm Wallet के 85 फीसदी यूजर्स को नहीं हुई कोई परेशानी, बचे हुए लोगों को RBI ने दी ये सलाह

    Updated: Wed, 06 Mar 2024 06:09 PM (IST)

    भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को किसी भी ग्राहक खाते में जमा क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक का दिया गया समय पर्याप्त है और आगे विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि 80-85 प्रतिशत पेटीएम वॉलेट अन्य बैंकों से जुड़े हुए हैं।

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    Paytm Wallet के 85 फीसदी यूजर्स को कोई परेशानी नहीं हुई है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। RBI Governer शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि 80-85 प्रतिशत Paytm wallet यूजर्स को नियामक कार्रवाइयों के कारण किसी भी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा और बचे हुए उपयोगकर्ताओं को अपने ऐप को अन्य बैंकों से जोड़ने की सलाह दी गई है। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। 

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    RBI ने 15 मार्च तक का समय

    भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को किसी भी ग्राहक खाते में जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। गवर्नर ने आगे किसी भी विस्तार से इनकार करते हुए कहा कि पीपीबीएल से जुड़े वॉलेट को अन्य बैंकों के साथ जोड़ने की समय सीमा 15 मार्च तय की गई है।

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    80-85 प्रतिशत वॉलेट अन्य बैंको से जुड़े

    उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक का दिया गया समय पर्याप्त है और आगे विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा कि 80-85 प्रतिशत पेटीएम वॉलेट अन्य बैंकों से जुड़े हुए हैं और शेष 15 प्रतिशत को अन्य बैंकों में जाने की सलाह दी गई है।

    उन्होंने कहा कि आरबीआई ने एक विनियमित यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की है, जो इस मामले में पीपीबीएल है और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। एक निजी न्यूज चैनल के बात करते हुए उन्होंने कहा, "आरबीआई फिनटेक का पूरा समर्थन करता है और रहेगा...आरबीआई फिनटेक के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है।"

    Paytm App का क्या होगा? 

    यह पूछे जाने पर कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) पेटीएम भुगतान ऐप लाइसेंस पर कब निर्णय लेगा, दास ने कहा कि पेटीएम को अपना आंतरिक परिश्रम करना होगा। उन्होने कहा कि जहां तक आरबीआई का सवाल है, हमने उन्हें सूचित कर दिया है कि अगर एनपीसीआई पेटीएम भुगतान ऐप को जारी रखने पर विचार करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारी कार्रवाई Paytm Payments Bank के खिलाफ थी। 

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