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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 12, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

GST Council Meeting Highlights : ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा टैक्स, रेमडेसिवीर भी हुई सस्ती, कोविड वैक्सीन की कीमत में कोई बदलाव नहीं

By Pawan JayaswalEdited By:
Published: Sat, 12 Jun 2021 12:41 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jun 2021 06:31 AM (IST)

44th GST Council Meeting Highlights जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिवीर पर भी टैक्स को घटाया है। काउंसिल ने इस पर टैक्स ...और पढ़ें

finance minister nirmala sitharaman P C : File Photo
finance minister nirmala sitharaman P C : File Photo

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। GST Council Meeting Highlights: सरकार ने शनिवार को कोविड-19 से जुड़े कई उत्पादों पर जीएसटी दरों को घटा दिया है। 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसले लिये गए हैं। इन फैसलों से कोविड से प्रभावित होने वाले मरीजों को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, कोविड-19 वैक्सीन पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर पहले की तरह 5 फीसद जीएसटी लगता रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिसमूह की कोविड-19 से जुड़े उत्पादों पर दरों को घटाने की सिफारिशों को मान लिया गया है।

उन्होंने कहा कि नई दरें कम से कम 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगी। वित्त मंत्री प्रेस ब्रीफिंग कर 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गए फैसलों की जानकारी दे रही थीं। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस की दवा Amphotericin B पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही Tocilizumab पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

रेमडेसिवीर पर घटा टैक्स

जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिवीर पर भी टैक्स को घटाया है। काउंसिल ने इस पर टैक्स को 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि एंबुलेंस पर भी जीएसटी दर को घटाकर कर 12 फीसद कर दिया गया है।

वेंटिलेटर होंगे सस्ते

वित्त मंत्री ने बताया कि वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, COVID-19 टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और BiPAP मशीन पर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि हैंड सैनिटाइजर और तापमान जांचने वाले उपकरणों पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद कर दिया गया है।साथ ही उन्होंने बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर, HFNC डिवाइस पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद किया गया है।

मंत्रिसमूह की सिफारिशों पर हुई चर्चा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'आज की बैठक का एक ही एजेंडा था। बैठक में मंत्रियों के समूह (GOM), जिनका गठन पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ था, उनके द्वारा कोविड-19 से जुडे़ उत्पादों पर टैक्स में राहत को लेकर आई सिफारिशों पर विचार किया गया है।'

वित्त मंत्री ने कहा, 'मंत्रिसमूह के चेयरमैन ने नियत तारीख से दो दिन पहले 6 जून को रिपोर्ट सबमिट की। आज की बैठक में वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर चर्चा की है।' वित्त मंत्री ने कहा, 'मंत्रिसमूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। केवल 3 वस्तुओं पर दरों के बारे में विचार किया गया और जिस अवधि तक यह वैध रहेगा, उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। वित्त मंत्री को दोपहर 2:30 बजे जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गए फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। लेकिन बैठक के लंबा चलने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो हुई।

बता दें कि गत 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में वैक्सीन और कोरोना इलाज से जुड़ी दवाओं एवं अन्य आइटम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने की मांग पर विचार के लिए मंत्रिसमूह (GOM) के गठन का फैसला किया गया था। आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप में जीओएम की सिफारिश पर ही चर्चा हुई है।