2जी स्पेक्ट्रम: 26 को होगी अनिल-टीना की गवाही
नई दिल्ली [जासं]। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप [एडीएजी] के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 26 जुलाई को गवाही देने के लिए आना होगा। इस संबंध में पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष जज ओपी सैनी ने उन्हें सोमवार को समन जारी किया। इसके पहले 11 अन्य लोगों को भी भी गवाही के लिए 1
नई दिल्ली [जासं]। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप [एडीएजी] के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 26 जुलाई को गवाही देने के लिए आना होगा। इस संबंध में पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष जज ओपी सैनी ने उन्हें सोमवार को समन जारी किया। इसके पहले 11 अन्य लोगों को भी भी गवाही के लिए 19 जुलाई को समन जारी किया जा चुका है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि इस केस के सही निर्णय के लिए अनिल अंबानी व उनकी पत्नी की गवाही आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि 2 जी घोटाले में एक याचिका दायर कर सीबीआइ ने अनिल और टीना अंबानी को बतौर गवाह बुलाए जाने की मांग की थी। जांच एजेंसी का कहना था कि मामले में रिलायंस एडीएजी के जितने भी कर्मचारियों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, उन्होंने अपनी गवाही के दौरान सही ढंग से अदालत में जवाब नहीं दिए हैं।
अनिल-टीना को बतौर गवाह तलब किए जाने को चुनौती
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। 2जी घोटाले में अनिल और टीना अंबानी को बतौर गवाह समन किए जाने को रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड [आरटीएल] ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
2जी मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने 19 जुलाई को सीबीआइ की अनिल और टीना अंबानी समेत 13 लोगों को गवाह बनाए जाने की अर्जी स्वीकार कर ली थी। सीबीआइ की दलील थी कि दोनों को गवाह बनाने से इनकी कंपनियों द्वारा स्वान टेलीकाम कंपनी में 990 करोड़ के निवेश करने के बारे में पता चल सकेगा। आरटीएल ने विशेष अदालत के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सोमवार को कंपनी ने मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। रिलायंस टेलीकाम की वकील मनाली सिंघल ने कहा कि सीबीआइ मंगलवार को विशेष अदालत में गवाहों की सूची पेश कर सकती है। इसलिए कोर्ट उनकी याचिका की सुनवाई इसी दिन कर ले। पीठ ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका को मंगलवार को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दे दिया। कंपनी की याचिका में नए गवाहों को सम्मन किए जाने का विरोध करते हुए कहा गया है कि 2जी मामले में ट्रायल पूरा होने वाला है। इस स्टेज पर नये गवाहों को समन करना ठीक नहीं है।
मालूम हो कि रिलायंस अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप [एडीएजी] की कंपनी आरटीएल 2जी मामले में अभियुक्त है और एडीएजी के तीन उच्च अधिकारी गौतम दोषी, सुरेन्द्र पिपेरा व हरि नायर भी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि आरटीएल ने स्वान टेलीकाम जैसी अयोग्य कंपनी को आगे करके 2जी लाइसेंस हासिल किए थे। आरटीएल ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसलिए दाखिल की है क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने किसी भी अदालत एवं हाई कोर्ट को 2जी मामले से संबंधित मसले पर सुनवाई करने से मना कर रखा है।