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    1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% GST लगाने को तैयार: सीबीआईसी अध्यक्ष

    By AgencyEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Thu, 28 Sep 2023 10:14 PM (IST)

    केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के लिए तैयार है। सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने यह जानकारी मीडिया से बातचीत के दौरान दी। आपको बता दें कि जीएसटी की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था।

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    सभी राज्यों के विधानसभा से पारित कर 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा।

    आईएएनएस, नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की ओर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत लगने वाले फैसले के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) तैयार है। सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आज यह जानकारी दी।

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    मीडिया से बात करते हुए सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा कि

    हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं

    30 सितंबर तक सभी राज्यों को जारी करना होगा अध्यादेश

    हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित होने के बाद अब सभी राज्यों की सर्वसम्मति लेनी जरूरी है। सीबीआईसी के चीफ ने कहा कि इस कानून को सभी राज्यों के विधानसभा से पारित कर 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा।

    28 प्रतिशत लगेगा जीएसटी

    ऑनलाइन गेमिंग में लगाए गए दांव, कैसीनो में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ में सट्टेबाज/टोटलाइजर के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।

    कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।

    ध्वनि मत से पारित हुआ था कानून

    11 अगस्त को, लोकसभा ने ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया था। ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करना है।

    जीएसटी की 51वीं मीटिंग में लिया गया था फैसला

    ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला 2 अगस्त को जीएसटी परिषद के 51वें बैठक में लिया गया था।

    ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने किया था विरोध

    आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसलों को लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने जमकर विरोध किया था और सरकार को दोबार इस विषय पर विचार करने को कहा था।

    सरकार ने दोबारा विचार करते हुए यह घोषणा की थी कि 28 प्रतिशत जीएसटी का फैसला जारी रहेगा और 1 अक्टूबर से लागू होगा।