जानिए, होम लोन लेकर कैसे आप इनकम टैक्स में पा सकते हैं भारी छूट
आप होम लोन के जरिए भी कर छूट का भारी लाभ ले सकते हैं।
नई दिल्ली। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी और सेक्शन 24बी के अंतर्गत आप होम लोन की अदायगी पर कर छूट का भारी लाभ ले सकते हैं। होम लोन की अदायगी पर मूलधन में 1.50 लाख रुपए तक और ब्याज के हिस्से पर 2 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट का प्रावधान है। साथ ही यदि आपका पार्टनर भी वर्किंग हैं और आपने ज्वाइंट होम लोन लिया है तो यह कर छूट 7 लाख रुपए तक हो सकती है।
ऐसे समझिए कर छूट को
टैक्स एक्सपर्ट CA अंकित गुप्ता के मुताबिक 80 सी के अंतर्गत हम जीवन बीमा, पीपीएफ, ईएलएसएस जैसे तमाम निवेश विकल्पों में निवेश करके 1.50 लाख रुपए तक इनकम टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही यह 1.50 लाख रुपए की सीमा होम लोन की अदायगी में मूलधन के हिस्से पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने पूरे वित्त वर्ष के दौरान 2,00,000 रुपए का होम लोन चुकाया है। जिसमें 1.50 लाख मूलधन और 50 हजार ब्याज है। ऐसी स्थिति में करदाता किसी अन्य विकल्प में निवेश न करके पूरी 1.50 लाख रुपए की छूट का दावा कर सकता है। मूलधन की तरह ही सेक्शन 24 बी के तहत कोई भी करदाता वित्त वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी पर 2 लाख रुपए तक की कर छूट ले सकता है।
ज्वाइंट होम लोन का कैसे मिलेगा लाभ
यदि आपने अपने पार्टनर के साथ ज्वाइंट होम लोन ले रखा है तो आप सालभर के दौरान 7 लाख रुपए तक की छूट का फायदा ले सकते हैं। सालभर के दौरान जितना भी होमलोन अदा किया गया है उसके मूलधन और ब्याज की राशि पर दोनों करदाता आधी राशि पर आयकर की छूट क्लेम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि सालभर के दौरान कुल 7 लाख रुपए का होम लोन चुकाया गया है, जिसमें 3 लाख मूलधन और 4 लाख ब्याज है। ऐसी स्थिति में दोनों करदाता 3.5 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं।