कार लोन बंद कराने की सोच रहे हैं, ये है पूरा प्रोसेस
कई बार ऐसा होता है कि लोन लेने के बाद हम उसे जल्दी चुकाना चाहते हैं
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। कई बार ऐसा होता है कि लोन लेने के बाद हम उसे जल्दी चुकाना चाहते हैं, अगर आपने भी लोन लेकर कार खरीदी है और बैंक से कम ब्याज दर पर कार लोन के ऑफर की वजह से इसे बंद करना चाहते हैं तो इसकी कुछ प्रक्रिया है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।
क्या करें
बता दें कि आपके कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लोन देने वाले बैंक का नाम लिखा होता है। आप लोन देने वाले बैंक से संपर्क करें और लोन बंद करने का आवेदन पत्र भरें। आपने जितना भी पोस्ट डेटेड चेक बैंक में दिया है उसे वापस ले लें। बैंक को लोन की सारी रकम चुकाने के बाद उससे अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) मांगे। मालूम हो कि NOC कार का पंजीकरण करने वाले RTO के नाम से जारी किया जाता है।
आपके पास वाहन का ऑरिजिनल RC, बीमा सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट और प्रदूषण प्रमाण पत्र मौजूद होना चाहिए। बैंक से आप फॉर्म 35 लें और उसमें हाइपोथिकेशन रद्द करने की जांच करें। जब तक आप पर कार लोन चलता है, आपकी कार बैंक के पास गिरवी रखी होती है। फॉर्म 35 आपके और बैंक के बीच लोन का एग्रीमेंट रद्द होने का सबूत है।
कार के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आरटीओ जाना होगा। ऐसे में आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 35 की दो कॉपी, कार के बीमा दस्तावेज और प्रदूषण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आरसी अपडेट होने के बाद इसकी एक कॉपी लेकर आपको बीमा कंपनी में भेजना होगा। इसके बाद बीमा कंपनी इंश्योरेंस के दस्तावेज आपके नाम से अपडेट कर देगी।