EPF के बदले ले सकते हैं होम लोन, जानिए निकासी नियम, पात्रता और अन्य जानकारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से व्यक्ति लोन के बदले भविष्य निधि (पीएफ) से पैसे निकाल सकते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से व्यक्ति लोन के बदले भविष्य निधि (पीएफ) से पैसे निकाल सकते हैं। अगर वे घर खरीदने या दोबारा उसमें काम कराने के लिए लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं तो वे आंशिक रूप से राशि निकाल सकते हैं। ये राशि तभी निकल सकती है जब कोई 5 साल तक सेवा में रहा हो।
आमतौर पर मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए घर खरीदना या घर का नवीनीकरण करवाना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए ऐसी स्थिति में मदद के वास्ते पीएफ से पैसे निकालने का प्रावधान है। यह न केवल एक नया घर खरीदने के लिए एक अच्छा विकल्प है, बल्कि लोन चुकौती में तेजी लाने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को खाते में 90 फीसद तक संग्रह किए गए रकम की आंशिक निकासी की अनुमति देता है, यह आंशिक निकासी कर मुक्त है।
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क्या है निकासी नियम और शर्तें
घर खरीदने या नवीकरण के लिए निकासी स्वयं या पति या पत्नी के नाम पर होनी चाहिए। राशि की निकासी घर के निर्माण के छह महीने की समय सीमा के भीतर शुरू होना चाहिए और निकाली गई राशि के समय से बारह महीने के भीतर घर का काम पूरा किया जाना चाहिए। यदि निकासी का कारण मकान या फ्लैट खरीदना है, तो खरीदी गई राशि का सौदा छह महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घर का नवीनीकरण कर रहा है, तो घर को छह महीने के भीतर दोबारा मेंटेन किया जाना चाहिए।
राशि निकाली गई
घर खरीदने, निर्माण या नवीनीकरण के लिए फॉर्म 31 की जरुरत
पीएफ के बदले होम लोन पाने के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता
1. घर खरीदना या निर्माण करना: जो कोई भी नया घर या फ्लैट खरीद रहा है या बनवा रहा है, वह अपनी ईपीएफ बचत का उपयोग कर सकता है।
2. यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पांच साल की सेवा पूरी कर ली है, तो केवल वे आंशिक रूप से उस राशि को वापस लेने के लिए पात्र हैं जो कर-मुक्त है।
3. राशि की वापसी केवल तभी संभव है जब संपत्ति स्वयं के नाम, पति या पत्नी के नाम या संयुक्त स्वामित्व में होगी।
निकासी की सीमा: एक कर्मचारी अपने मूल वेतन का अधिकतम 36 गुना निकाल सकता है। यदि किसी के पास उतनी राशि नहीं है तो निकासी के लिए निकटतम उपलब्ध राशि निकाल सकता है।
लोन चुकौती: जो लोग अपना होम लोन जल्दी बंद करना चाहते हैं, वे पीएफ के बदले लोन लेकर या अपने पीएफ खाते से पैसे निकालकर ऐसा कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ केवल एक ही बार लिया जा सकता है।
साइट या प्लॉट खरीदना: यदि कोई साइट या प्लॉट खरीद रहा है, तो वह इस लोन /निकासी सुविधा का भी लाभ उठा सकता है। प्लॉट या साइट आवेदक, उनके पति या पत्नी या संयुक्त उपक्रम के नाम पर होनी चाहिए। साइट के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति को ब्याज या कुल लागत या 24 महीने की मूल मजदूरी और डीए (साइट की खरीद के लिए) / 36 महीने की मूल मजदूरी और डीए (घर की खरीद के लिए) के साथ कर्मचारी और नियोक्ता के कुल हिस्से को वापस लेने की अनुमति है।
घर का नवीनीकरण: व्यक्ति अपने घर के नवीनीकरण के लिए अपने भविष्य निधि बचत का उपयोग कर सकता है। लेकिन यह सुनिश्चित करने की जरुरत पड़ेगी कि संपत्ति स्वयं के नाम या पति या पत्नी के नाम या संयुक्त स्वामित्व में होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी सेवा के पांच साल पूरे कर लिए हैं, वे अपने घर के नवीनीकरण के लिए अपने भविष्य निधि से पैसा निकालने के पात्र हैं। इस मामले में, निकासी की राशि किसी व्यक्ति के मूल वेतन का 12 गुना हो सकती है।