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तीन सहायिका चयनमुक्त, बीडीओ सहित छह पर प्राथमिकी

वर्ष 2003 में कम उम्र में बहाल आंगनबाड़ी की एक सहायिका को डीएम ने चयनमुक्त कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Jan 2019 01:31 AM (IST)Updated: Sat, 12 Jan 2019 01:31 AM (IST)
तीन सहायिका चयनमुक्त, बीडीओ सहित छह पर प्राथमिकी
तीन सहायिका चयनमुक्त, बीडीओ सहित छह पर प्राथमिकी

बेतिया । वर्ष 2003 में कम उम्र में बहाल आंगनबाड़ी की एक सहायिका को डीएम ने चयनमुक्त कर दिया है। इस मामले में तत्कालीन बीडीओ चयन समिति के अन्य चार सदस्य व सहायिका के खिलाफ सीडीपीओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला प्रखंड के गीधा पंचायत का है। 29 दिसम्बर 03 को गीधा पंचायत के बरोहिया में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन के लिए तत्कालीन मुखिया वीर महतो की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित हुई। इसमें सहायिका के रूप में महेंद्र किशोर पासवान की पत्नी आशा देवी का चयन कर लिया गया। उस वक्त आशा देवी कर उम्र 16 वर्ष 10 महीना 20 दिन ही हुई थी। इसकी शिकायत मीरा देवी ने डीएम के न्यायालय में किया था।डीएम ने शिकायत का अवलोकन कर मामले को सत्य पाते हुए चयन को फर्जीवाड़ा करार करते हुए इसमे शामिल लोगों पर एफआईआर करने का आदेश सीडीपीओ को दिया। इधर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी काजल किरण ने डीएम के आदेशानुसार तत्कालीन बीडीओ दिनेश कुमार,मुखिया वीर महतो,पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र ठाकुर,शिक्षक सह चयन समिति के सदस्य रामाश्रय राय,पंचायत सेवक अहमद राशिद तथा उत्तरदायी सहायिका वर्तमान में सेविका आशा देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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