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    कल वोट देने जाने से पहले इन 12 दस्‍तावेजों में से कोई एक रख लें अपने साथ, मतदान केंद्र ले जाना है जरूरी

    Updated: Fri, 24 May 2024 04:08 PM (IST)

    Bihar Election 2024 बिहार के वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज (सुरक्षित) सिवान एवं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में शनिवार को छठे चरण में होना है। इस दौरान मतदान करने जाने वाले मतदाताओं के 12 वैध दस्‍तावेज होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक दस्‍तावेज अपने साथ ले जाकर वोट डाल सकते हैं। बता दें कि इस चरण में कुल 86 प्रत्याशियों में आठ महिलाएं भी हैं।

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    मतदान के लिए वोटर के पास होना चाहिए 12 वैध दस्तावेज

    जागरण संवाददाता, बेतिया। Bihar Election 2024 : जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से बीएलओ ने मतदाताओं को वोटर पार्ची बांटने का कार्य पूरा कर लिया है। पर्चियों में मतदाता की जानकारी के अलावा, मतदान केंद्र का पता और मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति का क्रमांक दिया गया है।

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    12 दस्‍तावेजों में से कोई एक लाना होगा साथ

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम दिनेश कुमार राय ने बताया कि वोटर सूचना पर्ची वोट डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र या अन्य 12 वैध दस्तावेज में से कोई भी एक अपने साथ मतदान केंद्र लाना होगा।

    इनमें से कोई दस्‍तावेज दिखाकर डाल सकेंगे वोट

    उन्होंने कहा कि फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं होने वाले मतदाताओं को मतदान करने के लिए चुनाव आयोग ने कई वैकल्पिक पहचान पत्र से मतदान करने की सुविधा दी है। इनमें-

    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • दिव्यांग यूनिक
    • आईडी कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • मनरेगा जॉब कार्ड
    • पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)
    • पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक / डाकघर द्वारा जारी)
    • फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी)
    • सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
    • एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
    • स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) 

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