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डीएम के आदेश पर निबंधन कार्य ठप

भूमि निबंधन मामले में जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के आलोक में जिले में निबंधन कार्य ठप पड़ गया है। इससे निबंधन करानेवाले क्रेता व विक्रेता बेचैन दिख रहे हैं। वहीं निबंधन कार्यालय में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। मंगलवार को डीएम के आदेश के आलोक में अपराहन 4.50 से निबंधन कार्य एकदम बंद कर दिया गया। परिणामस्वरुप केवल अवर निबंधन कार्यालय बेतिया में जमा कराए गए 100 से अधिक दस्तावेज अटक गए है। बता दें कि 2 अक्टूबर से भूमि निबंधन मामले में नया कानून प्रावधानित है। जिसके अंतर्गत उन्ही व्यक्तियों को भूमि बिकी करने का अधिकार होगा जिनके स्वंय के नामसे जमा

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 12:54 AM (IST)Updated: Thu, 26 Sep 2019 06:33 AM (IST)
डीएम के आदेश पर निबंधन कार्य ठप
डीएम के आदेश पर निबंधन कार्य ठप

बेतिया। भूमि निबंधन मामले में जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के आलोक में जिले में निबंधन कार्य ठप पड़ गया है। इससे निबंधन करानेवाले क्रेता व विक्रेता बेचैन दिख रहे हैं। वहीं निबंधन कार्यालय में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। मंगलवार को डीएम के आदेश के आलोक में अपराहन 4.50 से निबंधन कार्य बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप केवल अवर निबंधन कार्यालय बेतिया में जमा कराए गए 100 से अधिक दस्तावेज अटक गए हैं। बता दें कि 2 अक्टूबर से भूमि निबंधन मामले में नया कानून प्रावधानित है जिसके अंतर्गत उन्ही व्यक्तियों को भूमि बिक्री करने का अधिकार होगा जिनके नाम से जमाबंदी सृजित होगी एवं लगान रसीद निर्गत होगा। डीएम डा. निलेश रामचंद्र देवरे ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि उक्त प्रावधान के प्रावधानित होने के पूर्व कई व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से येन केन प्रकारेण भूमि की बिक्री किए जाने की संभावना है। वैसे व्यक्तियों द्वारा भी भूमि धड़ल्ले से बिक्री की जाएगी जो जमाबंदीदार के परिवार के किसी भी प्रकार से ताल्लुकात नही रखते हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति तो होती है, लेकिन अनावश्यक भूमि विवाद में वृद्धि होगी। ऐसे में जिलाधिकारी ने अवैध निबंधन पर रोक लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से 2 अक्टूबर तक भूमि निबंधन के पूर्व लेख्यकारी के जमाबंदी सृजन का आधार, लगान रसीद की प्रति का अवलोकन पारिवारिक सूची का अवलोकन एवं पारिवारिक सूची में अंकित सभी सदस्यों की अनापत्ति का आधार कार्ड के अवलोकन के उपरांत संतुष्ट होने पर भूमि का निबंधन करने का आदेश बेतिया, शिकारपुर एवं बगहा के अवर निबंधक को दिया है। इधर जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में अवर निबंधक ने एक नोटिस चस्पा करते हुए तत्काल प्रभाव से निबंधन पर रोक लगा दी और डीएम के निर्देशों के आधार पर कागजात संलग्न करने का निर्देश दिया है। स्थानीय निबंधन कार्यालय में जमीन निबंधन कराने आए कई लोगो ने बताया कि डीएम के इस फरमान से कई सही क्रेता व विक्रेता को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी विक्रेता द्वारा स्वंय अर्जित की गयी भूमि में भी पूरे परिवार का अनापति प्राप्त करना गैरवाजिब है। लोगो ने इस निर्देश में शिथिलता लाने की मांग की है।

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23 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक निबंधित जमीन की होगी जांच

जिलाधिकारी डा. देवरे ने 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के पूर्व तक निबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए एक दल का गठन करने का आदेश दिया है। यह दल उक्त तिथि के बीच में हुए निबंधन की जांच करेगा। ताकि यह इस बात की जानकारी हो सके कि निबंधन में निर्देशों का अनुपालन किया गया है या नहीं। यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।


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