जुलूस व सभाओं के लिए 24 घंटे पूर्व लेनी होगी अनुमति
बगहा । आसन्न लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को यदि जुलूस निकालना हो या फिर सभा करनी हो तो
बगहा । आसन्न लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को यदि जुलूस निकालना हो या फिर सभा करनी हो तो कम से कम 24 घंटे पूर्व उन्हें प्रशासनिक महकमे से आदेश लेना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था की गई है। आवेदक सुविधा पोर्टल पर जाकर स्थान, समय व अनुमानित भीड़ समेत माइक, हार्न, लाइट आदि की जानकारी देंगे और उन्हें सशर्त अनुमति दी जाएगी। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए गुरुवार को एसपी कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता एसपी अरविद कुमार गुप्ता ने की। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम विजय प्रकाश मीणा ने कहा कि आम तौर पर यह देखा जाता है कि नुक्कड़ सभाओं व राजनीतिक बैठकों के लिए लोग अनुमति लेना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन, आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अनुमति लेकर ही कोई बैठक या सभा करें। इसलिए सभा करनी हो या फिर जुलूस निकालना हो, प्रशासन से आदेश निश्चित रूप से लें। एसडीएम श्री मीणा ने कहा कि अलग अलग कोषांगों का गठन किया जा चुका है। इसलिए वाहन समेत अन्य किसी भी विषय में 24 घंटे जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए एसपी श्री गुप्ता ने उम्मीद जताई कि पुलिस-प्रशासन का राजनीतिक दल भरपूर सहयोग करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएंगे। बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।