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अब ऑनलाइन टेस्ट के बाद मिलेगा लर्निंग ड्राइविग लाइसेंस

बेतिया। अब लर्निंग ड्राइविग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन जांच परीक्षा देनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 11:32 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 06:16 AM (IST)
अब ऑनलाइन टेस्ट के बाद मिलेगा लर्निंग ड्राइविग लाइसेंस
अब ऑनलाइन टेस्ट के बाद मिलेगा लर्निंग ड्राइविग लाइसेंस

बेतिया। अब लर्निंग ड्राइविग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन जांच परीक्षा देनी होगी। जांच टेस्ट पास करने वाले आवेदकों को ही लर्निंग लाइसेंस निर्गत होगा। परिवहन विभाग ने ड्राइविग लाइसेंस के नियमों में संशोधन कर लर्निग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इसके आवेदकों को अब डीटीओ कार्यालय में ऑनलाइन टेस्ट देना अनिवार्य है। डीटीओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एमवीआइ को मौखिक टेस्ट देना पड़ता था। इसके उपरांत ही लर्निंग लाइसेंस मिलता था। लेकिन विभाग ने अब संशोधन कर दिया है। विभाग के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है। 12 फरवरी 2020 से अब लर्निंग लाइसेंस के सभी आवेदकों को ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए डीटीओ कार्यालय में तत्काल दो सिस्टम लगाया गया है जहां लर्निंग लाइसेंस के आवेदक का ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में फेल होने पर उन्हें लर्निंग लाइसेंस निर्गत नहीं होगा। वैसे आवेदकों को जबतक ऑनलाइन टेस्ट पास नहीं करते है तबतक उन्हें लर्निंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। आवेदकों की संख्या बढ़ने पर कंप्यूटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

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ऐसे करें आवेदन और दें टेस्ट

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के बाद आइडी और पासवर्ड बनाना होगा। स्क्रीन पर एक के बाद एक प्रश्न दिखाई देंगे। जवाब के लिए कुछ सेकेंड निर्धारित होंगे। जवाब देने में विलंब या गलत उत्तर भरने पर अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ जाएगा। निर्धारित समय में प्रश्न पत्र बंद हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकेंड निर्धारित है। एक के बाद एक कुल 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के आगे उत्तर के विकल्प दिए गए हैं। टेस्ट में फेल होने पर सात दिन बाद फिर से आवेदक परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके लिए दोबारा 50 रुपये ऑनलाइन परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

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एक माह बाद करेंगे आवेदन

एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि लर्निंग लाइसेंस छह माह के लिए मान्य होता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के एक माह बाद स्थाई ड्राइविग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थाई डीएल के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। इसके बाद वाहन चलवाकर ड्राइविग टेस्ट और बायोमीट्रिक प्रक्रिया होगी। ड्राइविग टेस्ट परिवहन विभाग की ओर से कराया जाएगा, जिसके लिए आवेदक को वाहन लाना अनिवार्य है।


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