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बेतिया में जमीन मालिकों के लिए जरूरी अपडेट, एनएच-139डब्ल्यू का मुआवजा जल्द

Published: Tue, 25 Aug 2026 04:06 PM (IST)

बेतिया में NH-139W के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि के मालिकों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ...और पढ़ें

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. NH-139W चौड़ीकरण के लिए मुआवजा प्रक्रिया तेज।

  2. जमीन मालिकों को स्वामित्व कागजात जमा करने के नोटिस।

  3. सत्यापन के बाद जल्द होगा मुआवजा राशि का भुगतान।

संवाद सूत्र, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। एनएच-139डब्ल्यू के चौड़ीकरण के लिए जिन जमीन मालिकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके लिए राहत की खबर है। मुआवजा पाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जिला भू-अर्जन कार्यालय ने संबंधित रैयतों को नोटिस जारी कर स्वामित्व से जुड़े जरूरी कागजात जमा करने को कहा है। कागजात का सत्यापन पूरा होने के बाद निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।

जमीन मालिकों को भेजा गया नोटिस

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-139डब्ल्यू के किमी 17.200 से 42.045 तक सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत संबंधित जमीन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में आवश्यक दस्तावेज जमा करने की जानकारी दी गई है।

सूची में खेसरा और रकबा दर्ज

जारी सूची में भितहां निजामत समेत अन्य मौजा के जमीन मालिकों की अधिग्रहित भूमि का विवरण दिया गया है। इसमें खेसरा संख्या, खाता संख्या और रकबा दर्ज है। इससे रैयत अपनी जमीन से संबंधित जानकारी का मिलान कर सकते हैं।

कागजात जमा करना जरूरी

जमीन मालिकों को मुआवजा पाने के लिए स्वामित्व से जुड़े जरूरी कागजात कार्यालय में जमा करने होंगे। विभाग की ओर से दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में जमीन पर मालिकाना हक की पुष्टि होने के बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अंचल स्तर पर दी जा रही जानकारी

जमीन मालिकों को नोटिस और मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए अंचल स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। बसवरिया हल्का कर्मचारी आदर्श कुमार ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद संबंधित जमीन मालिक समय पर अपने स्वामित्व से जुड़े कागजात कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

समय पर जमा करें दस्तावेज

विभाग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जमीन मालिकों को जरूरी कागजात समय पर जमा करने की सलाह दी गई है। इससे दस्तावेजों के सत्यापन और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आएगी। सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि के एवज में निर्धारित राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।