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होली के लिए किया डीजे की बुकिग तो जाएंगे जेल

बगहा। वाल्मीकिनगर, थाना परिसर में रविवार को डीजे संचालकों के साथ थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बैठक की

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 11:44 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 11:44 PM (IST)
होली के लिए किया डीजे की बुकिग तो जाएंगे जेल
होली के लिए किया डीजे की बुकिग तो जाएंगे जेल

बगहा। वाल्मीकिनगर, थाना परिसर में रविवार को डीजे संचालकों के साथ थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बैठक की। होली के दिन कोई भी डीजे नहीं बजाएगा । इस दिन के लिए डीजे संचालक अपना डीजे बुक भी नहीं करेंगे। ऐसा करते पकड़े जाने पर डीजे संचालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। होली पर्व में कुछ लोग हुड़दंग करते हैं। पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। होली के त्योहार होली को शांतिपूर्ण संपन्न कराना हम सभी का दायित्व है। पुलिस अपने स्तर से सुरक्षा को लेकर सतर्क है, लेकिन डीजे संचालकों को भी इसमें सहयोग देना होगा। चूंकि डीजे को लेकर कई बार विवाद की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई डीजे बजाने का दबाव बनाता है, तो उसके संबंध में पुलिस को सूचना दें। डीजे ऑपरेटरों के साथ बैठक कर हिदायत दिया कि अगर क्षेत्र में कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो साउंड सिस्टम जब्त किया जाएगा। आचार संहिता के दौरान बिना अनुमित लाउड स्पीकर बजाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

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सभी डीजे संचालक लें लाइसेंस

थानाध्यक्ष ने कहा कि अब सभी डीजे संचालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है। वह तुरंत लाइसेंस ले ले। शादी समारोह में रात 10 बजे तक ही डीजे की बुकिग होगी। सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ही स्पीकर बजाएं। अगर कोई सभा या रैली करता है और उसके पास प्रशासन की परमिशन नहीं है तो किसी भी तरह के म्यूजिक बॉक्स न लगाएं। परमिशन होने की स्थिति में एक कॉपी अपने पास रखें। सभा स्थल पर सिर्फ दो म्यूजिक बॉक्स लगाएं। जिन लोगों ने शादियों के ऑर्डर ले रखे हैं उन्हें बताया गया कि वह नियमानुसार इजाजत लेकर रात 10 बजे तक ही स्पीकर बजाएं। नियमों को पालन न करने वालों के स्पीकर जब्त कर उनके खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।


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