जिले में बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली लागू
बेतिया। जिला पदाधिकारी डॉ निलेश रामचंद्र देवरे ने बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2019 के क्रियान्वयन की समीक्षा संबंधित पदाधिकारी के साथ की।
बेतिया। जिला पदाधिकारी डॉ निलेश रामचंद्र देवरे ने बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2019 के क्रियान्वयन की समीक्षा संबंधित पदाधिकारी के साथ की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस नियमावली के लागू होने की तिथि से अब तक मात्र 4 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। जबकि उच्च न्यायालय एवं लोकायुक्त कार्यालय के समक्ष सेवा शिकायत से संबंधित कई मामले दायर किए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी के द्वारा पाया गया कि अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण शिकायतकर्ताओं के द्वारा परिवाद नहीं दायर नहीं कराकर वरीय न्यायालयों में वाद दायर किए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार के सभी वर्ग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा पदाधिकारी एवं सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों की शिकायत के निवारण के लिए बिहार सरकार के द्वारा 3 जून 2019 को सम्पूर्ण बिहार प्रांत में बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2019 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत 10 प्रकार की शिकायतों का समाधान निर्धारित 60 कार्य दिवसों में किए जाने का प्रावधान है। शिकायतों के निवारण के लिए अपर समाहर्ता ;विभागीय जांच को 'सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी' के रूप में नामित किया गया है। इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया एक आवेदन पत्र एक ही विषय के लिए दायर किया जाएगा। एक से अधिक शिकायत रहने पर अलग.अलग परिवाद दायर करने होंगे। आवेदन दायर करना बिल्कूल नि:शुल्क है। नियमावली के तहत 10 प्रकार के शिकायतों का होगा निष्पादन
* अपनी नियुक्ति से संबंधित मामले
* सेवा सम्पुष्टि से संबंधित मामले
* वेतन भुगतान एवं वेतन वृद्धि से संबंधित मामले
* प्रोन्नती एसीपी एमएसीपी से संबंधित मामले
* वरीयता निर्धारण से संबंधित मामले
* आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर शेष छुट्टियों की स्वीकृति से संबंधित मामले
* छुट्टी वेतन से संबंधित मामले
* देय भत्तों की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित मामले
* चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित मामले
* सेवांत लाभ जैसे-पेंशन उपादान ग्रूप बीमा अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के बदले नकद भुगतान तथा समान्य भविष्य निधि भुगतान से संबंधित मामले
इस अधिनियम के तहत स्थानांतरण, दस्थापना, प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले शिकायत की संज्ञा में नहीं माने जाएंगे।
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