बिहार में ई निबंधन के लिए अब आम लोगों को मिलेगा सेवा प्रदाता का लाइसेंस, पश्चिम चंपारण में पहल
Bihar E Registry Service Provider:बिहार में ई-निबंधन की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब आम नागरिकों को भी सेवा प्रदाता ...और पढ़ें

सभी जिलों के डीएम सह जिला निबंधकों को आधिकारिक पत्र भेजा जा चुका है। (AI Generated Image)
HighLights
ई-निबंधन के लिए आम नागरिकों को मिलेगा लाइसेंस।
सेवा प्रदाता लाइसेंस से निबंधन कार्यों में तेजी आएगी।
जिलाधिकारी स्थानीय जरूरतों के अनुसार आवेदन आमंत्रित करेंगे।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। E Registration License Application: बिहार में ई-निबंधन की बढ़ती संख्या को देखते हुए निबंधन महानिरीक्षक ने सभी जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।
राज्य में 17 अगस्त से शुरू हुई पेपरलेस निबंधन व्यवस्था के तहत अब निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले आम नागरिकों को भी सेवा प्रदाता का लाइसेंस दिया जाएगा।
इस संबंध में सभी जिलों के डीएम सह जिला निबंधकों को आधिकारिक पत्र भेजा जा चुका है।
निबंधन कार्यों में मिलेगी तेजी
बिहार स्टाम्प नियमावली 2026 के तहत यह कदम आम जनता को त्वरित और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिला अवर निबंधन पदाधिकारी गिरीश चंद्र ने बताया कि अकेले पश्चिम चंपारण में अब तक 165 सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिया जा चुका है।
विभागीय गाइडलाइन के अनुसार स्थानीय जरूरतों को देखते हुए नए पात्र आवेदकों को भी आगे अवसर प्रदान किया जाएगा।
जिले अपने स्तर से लेंगे आवेदन
निबंधन महानिरीक्षक के पत्र के अनुसार ई-निबंधन के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण नए सेवा प्रदाताओं को जोड़ना आवश्यक हो गया है।
इसके लिए सभी जिला निबंधकों को अपने जिले की समीक्षा कर आवेदन आमंत्रित करने के लिए तिथि तय करने का अधिकार दिया गया है।
नियमावली के नियम-4(2) की अर्हता पूरी करने वाले इच्छुक व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
