शराब के साथ पकड़ा गया युवक दोषी करार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा ने करीब दो वर्ष पूर्व पिकअप वैन पर करीब 592 लीटर शराब के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को सोमवार को दोषी करार दिया।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर :
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा ने करीब दो वर्ष पूर्व पिकअप वैन पर करीब 592 लीटर शराब के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को सोमवार को दोषी करार दिया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोरौल थाना क्षेत्र के हुसेना गांव स्थित पुल के पास से गोरौल थानाध्यक्ष दिलीप कुमार ने एक पिकअप वैन पर लदी शराब के साथ भगवानपुर थाना क्षेत्र के कीरतपुर राजाराम गांव के राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। घटना चार मार्च 2017 की थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब के धंधेबाज पिकअप वैन पर शराब लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी कर गोरौल थाना क्षेत्र के हुसेना पुल के पास से एक वैन को राजीव कुमार के साथ गिरफ्तार किया जबकि उसके तीन अन्य साथी महेश पासवान, सतीश सिंह तथा घनश्याम उर्फ कन्हैया वहां से भाग निकले। तलाशी के दौरान वैन के रॉयल स्टैग ब्रांड की शराब की 180 एमएल की 2552 बोतल तथा साढ़े सात सौ एमएल की 168 बोतल शराब जब्त की गई। इस मामले में पुलिस ने 28 अप्रैल 2017 को राजीव कुमार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। जबकि अन्य तीन महेश पासवान, सतीश सिंह तथा घनश्याम उर्फ कन्हैया को फरार दिखाते हुए उनके विरुद्ध अनुसंधान जारी रहने का प्रतिवेदन जमा किया। इस मामले में न्यायालय ने 19 मई 2017 को राजीव कुमार के विरुद्ध संज्ञान लिया। इस मामले का स्पीडी ट्रायल प्रारंभ किया गया। विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय द्वारा 11 तथा बचाव पक्ष के द्वारा 2 साक्ष्यों का परीक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद राजीव कुमार को सोमवार को दोषी करार दिया गया। इस मामले में सजा के बिदु पर आगामी 29 मार्च को सुनवाई के बाद सजा सुनाई जाएगी।