बाबा रामदेव पर टिप्पणी के मामले में दिग्विजय को मिली जमानत
बिहार में वैशाली की अदालत ने इंदौर की जनसभा में बाबा रामदेव पर टिप्पणी के चार साल पुराने मामले में उन्हें जमानत दे दी है। उनपर हाजीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पटना [जेएनएन ]। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को हाजीपुर की कोर्ट से जमानत मिल गई है। वर्ष 2012 में इंदौर की एक जनसभा में बाबा रामदेव पर अभद्र टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ हाजीपुर सिविल कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले की सुनवाई के दौरान गत तीन अगस्त को सहायक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसे लेकर वे बुधवार को अदालत में पेश हुए। वहां पांच-पांच हजार के दो निजी मुचलकों पर उन्हें जमानत दी गई।
दिग्विजय की कोर्ट में पेशी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। दिग्विजय बुधवार की सुबह पटना पहुंचे और फिर हाजीपुर के लिए रवाना हो गए थे। उनका राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी मिलने और प्रेस को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।