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दुष्कर्म के आरोप में ऑर्केस्ट्रा मालिक व मैनेजर पर प्राथमिकी

जंदाहा थाना के कालापहाड़ निवासी एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी के मालिक एवं मैनेजर द्वारा ऑर्केस्ट्रा में नाच-गाना करने के नाम पर बुलाकर लाई गई एक लड़की के साथ पिस्तौल का भय दिखाकर जबरन दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पटना जिला के आलमगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने जंदाहा थाना के कालापहाड़ निवासी शिव कुमार ¨सह एवं उसके मैनेजर विजय राय के विरुद्ध जंदाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Jul 2018 06:18 PM (IST)Updated: Sat, 14 Jul 2018 06:18 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोप में ऑर्केस्ट्रा मालिक व मैनेजर पर प्राथमिकी
दुष्कर्म के आरोप में ऑर्केस्ट्रा मालिक व मैनेजर पर प्राथमिकी

जंदाहा थाना के कालापहाड़ निवासी एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी के मालिक एवं मैनेजर द्वारा ऑर्केस्ट्रा में नाच-गाना करने के नाम पर बुलाकर लाई गई एक लड़की के साथ पिस्तौल का भय दिखाकर जबरन दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पटना जिला के आलमगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने जंदाहा थाना के कालापहाड़ निवासी शिव कुमार ¨सह एवं उसके मैनेजर विजय राय के विरुद्ध जंदाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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प्राथमिकी में महिला ने कहा है कि आरोपित दो महीने पहले उसकी 17 वर्षीया बेटी को अपनी आर्केस्ट्रा पार्टी में काम करने के लिए पटना से बुलाकर लाया था। उसी दौरान शिव कुमार ¨सह ने उससे एवं उसके पति से एक सादा कागज पर हस्ताक्षर करा लिया था। जब उसकी बेटी आरोपित के पास चली गई तो उसने पिस्टल का भय दिखाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया तथा धमकी दी कि मां बाप को बताएगी तो जान मार देंगे।

महिला का कहना है कि दो रोज पूर्व फोन से उसकी बेटी ने बताया कि आरोपी कहता है कि तुम्हारे मां-बाप ने नाच गान करने एवं शारीरिक संबंध बनाने के लिए यहां भेजा है। बताया गया है कि शिव कुमार ¨सह के मैनेजर विजय राय ने भी उसकी बेटी से जबरदस्ती की। महिला का आरोप है कि आरोपित उसकी एक और बेटी को ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम करने के लिए लाया था जिसे अपने पास रखे हुए है तथा घर नहीं जाने देता है।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जंदाहा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले के एक नामजद आरोपित शिवकुमार ¨सह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने पीड़िता लड़की को धारा 164 के बयान के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया।


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