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9.60 लाख रुपये का गबन, बीडीओ ने दिया प्राथमिकी का आदेश

भगवानपुर प्रखंड की माधोपुर राम पंचायत की वार्ड संख्या तीन में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा बिना कार्य कराए नौ लाख साठ हजार रुपये गबन कर लिए गए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 10:47 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 06:28 AM (IST)
9.60 लाख रुपये का गबन, बीडीओ ने दिया प्राथमिकी का आदेश
9.60 लाख रुपये का गबन, बीडीओ ने दिया प्राथमिकी का आदेश

संवाद सूत्र, भगवानपुर :

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भगवानपुर प्रखंड की माधोपुर राम पंचायत की वार्ड संख्या तीन में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा बिना कार्य कराए नौ लाख साठ हजार रुपये गबन कर लिए गए। गबन के आरोप में बीडीओ आरोमा मोदी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। बीडीओ ने पत्र के द्वारा पंचायत सचिव को माधोपुर राम पंचायत की वार्ड संख्या तीन के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा नौ लाख साठ हजार रुपये अग्रिम प्राप्त करने वाले के विरुद्ध 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए राशि की वसूली के लिए नीलामवाद दायर करने का आदेश दिया है।

बीडीओ ने पत्र में कहा गया है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा बिना कार्य कराए अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया गया है। जबकि मार्गदर्शिका में अग्रिम देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अग्रिम देना सरकारी राशि का गबन है। इतना ही नहीं अभिलेख में मात्र एक लाख 62 हजार 316 रुपये की मापी पुस्तिका संलग्न है, जबकि नौ लाख 60 हजार रुपये अग्रिम लिए जाने से स्पष्ट है कि यह विभाग के आदेश का उल्लंघन है। पत्र की प्रतिलिपि सराय के थानाध्यक्ष, हाजीपुर सदर एसडीएम एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं डीएम को भी भेजी गई है।


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