नगर थानाध्यक्ष एवं एसआई के एक माह का वेतन रोकने का आदेश
पातेपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गावँ में हुए मारपीट के मामले थाने में दर्ज कराए गए हैं दर्ज कराए गए मामले में
जागरण संवाददाता, हाजीपुर :
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रेमचंद्र वर्मा ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 क का लाभ दिए जाने के एक मामले में कारण पृच्छा का जबाव नहीं देने पर नगर थानाध्यक्ष एवं एक एसआई के एक माह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि नगर थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ला के रामदेव चौधरी ने हेला बाजार के बालेश्वर चौधरी उर्फ मुन्ना चौधरी के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या- 328/15 दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट से कुर्की निर्गत किया गया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने बालेश्वर चौधरी को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। लेकिन इसका अनुपालन उसने नहीं किया। इतना ही नहीं पुलिस ने इस आदेश की जानकारी के बावजूद नगर थानाध्यक्ष एवं केस के अनुसंधानक ने नामजद अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की 41 क का लाभ देकर कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। इस के बाद कोर्ट ने इसे उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन मानते हुए बीते 23 अगस्त को कारण पृच्छा किया था। इसका जबाव नहीं देने पर इन दोनों का एक-एक माह का वेतन रोकने का आदेश सीजीएम ने दिया है। इसकी प्रतिलिपि डीजीपी को भी भेजने का आदेश दिया है।