हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, पांच हजार अर्थदंड भी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा ने पत्नी की हत्या कर दिए जाने के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर:
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा ने पत्नी की हत्या कर दिए जाने के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोरौल थाना क्षेत्र के चपैठ गांव के सिकंदर राम की पुत्री नीतन कुमारी की शादी वर्ष 2007 में गोरौल थाना क्षेत्र के ही बथना महोदत गांव के रघुनाथ राम के पुत्र रंजीत राम के साथ हुई थी। शादी के बाद नीतन को दो संतानें हुईं। उसका पति अपने परिजनों के साथ मिलकर बेवजह उसके साथ मारपीट किया करता था। विरोध करने पर छह मई 2016 को उसके पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर नीतन की हत्या कर दी।
इस घटना को लेकर नीतन के पिता सिकंदर राम ने गोरौल थाने में रंजीत राम, उसके पिता रघुनाथ राम, उसकी मां एवं दो अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने तीन अक्टूबर 2016 को रंजीत राम के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था। न्यायालय में उसके विरुद्ध 13 अप्रैल 2017 को संज्ञान लिया गया तथा चार सितंबर 2017 को उसके विरुद्ध आरोप गठित किया गया। इस मामले में लोक अभियोजक वीरेन्द्र नारायण सिंह द्वारा कराए गए 10 साक्षियों की गवाही के बाद बीते 20 सितंबर को रंजीम राम को हत्या का दोषी करार दिया गया। शनिवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद रंजीत राम को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।