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विधिक जागरूकता शिविर में दी गई जानकारी

संवाद सूत्र पातेपुर फोटो । पातेपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया शिविर में पैनल अधिवक्ता रजनीश कुमार एवं लक्ष्मी नारायण हिमांशु पातेपुर सीओ चंद्रशेखर ¨सह सीआई नरेश पासवान पारा विधिक स्वयंसेवक बुलाकी महतो पुजा कुमारी उर्मिला कुमारी चन्दन कुमार रजनीश कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे शिविर में उपस्थित लोगों को पैनल अधिवक्ता रजनीश कुमार ने बताया कि एसिड अटैक के जख्मी व्यक्ति को को तीन लाख रुपए सहायता देने का प्रावधान है विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से यह सहायता राशि एसिड अटैक पिड़ीत लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी घटना के पंद्रह दिन में एक लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी जबकि शेष दो लाख रुपए की राशि तीन महीने बाद पीड़ित को उपलब्ध कराई जाएगी शिविर में उपस्थित लोगों को और भी कई कानुनी जानकारी से अवगत कराया गया उपस्थित लोगों को यह भी बताया गया कि पारा विधिक स्वयंसेवक की मुख्य भूमिका इस में होगी ।

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 Sep 2018 09:03 PM (IST)Updated: Sun, 09 Sep 2018 09:03 PM (IST)
विधिक जागरूकता शिविर में दी गई जानकारी
विधिक जागरूकता शिविर में दी गई जानकारी

वैशाली। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में पातेपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में पैनल अधिवक्ता रजनीश कुमार ने बताया कि एसिड अटैक पीड़ित व्यक्ति को तीन लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान है। विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से यह सहायता राशि एसिड अटैक पीड़ितों को उपलब्ध कराई जाएगी। घटना के पंद्रह दिन के अंदर एक लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि शेष दो लाख रुपये तीन महीने बाद पीड़ित को उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर में उपस्थित लोगों को उनके अधिकार व कानून से संबंधित जानकारी भी दी गई।

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इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण हिमांशु, सीओ चंद्रशेखर ¨सह, सीआई नरेश पासवान, पारा विधिक स्वयंसेवक बुलाकी महतो, पूजा कुमारी, उर्मिला कुमारी, चंदन कुमार, रजनीश कुमार आदि उपस्थित थे।


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