Move to Jagran APP

बाइक सवार पर 26 सौ रुपये का जुर्माना

संवाद सूत्र, सहदेई बुजुर्ग : सहदेई बुजुर्ग ओपी परिसर में कानून को ताक पर रखकर एक बाइक

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Dec 2017 06:46 PM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 06:46 PM (IST)
बाइक सवार पर 26 सौ रुपये का जुर्माना
बाइक सवार पर 26 सौ रुपये का जुर्माना

संवाद सूत्र, सहदेई बुजुर्ग :

loksabha election banner

सहदेई बुजुर्ग ओपी परिसर में कानून को ताक पर रखकर एक बाइक पर सवार होकर तीन युवकों को प्रवेश करना महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार ओपी क्षेत्र के इब्राहिमपुर वाजितपुर निवासी विजय कुमार बाइक पर तीन लोगों को बैठाकर ओपी परिसर में चला गया जिसपर ओपीध्यक्ष ने बाइक को पकड़ लिया और वाहन चला रहे युवक से पूछताछ किया। उन्होंने गाड़ी चला रहे युवक से गाड़ी के सभी कागजात मांगे। इस पर युवक ने कागजात घर पर होने की बात कही। जिसपर ओपीध्यक्ष सुजीत कुमार ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र भेज कर बिना हेलमेट एवं कागजात के तीन व्यक्तियों को एक बाइक पर सवार होकर चलने पर कार्रवाई करने की मांग की। जिला परिवहन पदाधिकारी ने मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 177,179,196,190 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को 26 सौ का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि देने के बाद ओपी पुलिस ने मोटरसाइकिल को मुक्त कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.