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मारपीट के मामले में नौ लोग बरी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश कन्हैया राम ने करीब साढे़ बाइस वर्ष पूर्व एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ हुई मारपीट एवं घर से समान उठाकर ले जाए जाने के मामले में एक महिला समेत नौ लोगों को संदेह का लाभ देकर मंगलवार को दोषमुक्त किया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 11:43 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 11:43 PM (IST)
मारपीट के मामले में नौ लोग बरी
मारपीट के मामले में नौ लोग बरी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर :

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश कन्हैया राम ने करीब साढे़ बाइस वर्ष पूर्व एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ हुई मारपीट एवं घर से सामान उठाकर ले जाए जाने के मामले में एक महिला समेत नौ लोगों को संदेह का लाभ देकर मंगलवार को दोषमुक्त किया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोरौल थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गांव के सुरेन्द्र कुमार के घर पर चढ़कर गांव के ही गरीब साह, भोला साह, रामनाथ साह, धर्मेन्द्र साह, दिनेश साह, गया साह, अशोक साह, लीला देवी तथा हरि लाल साह ने मारपीट की थी। इस दौरान इनलोगों ने उसके घर में घुसकर उसकी दादी के गले से सोने का चेन तथा घर में रखे कपड़े से भरी अटैची एवं 13 सौ रुपये उठाकर ले गए थे। इस घटना को लेकर गोरौल थाना में सुरेन्द्र कुमार ने अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इस मामले में बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता रामनाथ शर्मा तथा प्रदीप कुमार द्वारा लोक अभियोजक द्वारा कराए गए चार साक्ष्यों को प्रतिपरीक्षण के बाद संदेश का लाभ देते हुए न्यायालय ने सभी नौ नामजद अभियुक्तों को दोषमुक्त किया।


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