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वीरपुर में मुख्य पार्षद के चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

सुपौल। नगर पंचायत वीरपुर के रिक्त पड़े मुख्य पार्षद पद के लिए 20 अगस्त को निर्वाचन का कार्य कि

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Aug 2020 06:56 PM (IST)Updated: Tue, 11 Aug 2020 06:11 AM (IST)
वीरपुर में मुख्य पार्षद के चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश
वीरपुर में मुख्य पार्षद के चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

सुपौल। नगर पंचायत वीरपुर के रिक्त पड़े मुख्य पार्षद पद के लिए 20 अगस्त को निर्वाचन का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका महेंद्र कुमार ने आदेश जारी कर निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर निर्वाचित पदाधिकारी तथा निर्वाचन प्रेक्षक की नियुक्ति की है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक जिलाधिकारी ने मुख्य पार्षद निर्वाचन को ले अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर नवीन कुमार को निर्वाचित पदाधिकारी तथा उप समाहर्ता सुपौल विधु भूषण चौधरी को प्रेक्षक के रूप में नामित किया है। जिलाधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त निर्वाचित पदाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निर्वाचन को ले संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जानी है। जिसका एक प्रति 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य सरकार के विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाना है। प्रेक्षक को जारी निर्देश में जिलाधिकारी ने कहा है कि आयोग के पत्रों का अत्यंत गहन रूप से अध्ययन कर लें ताकि निर्वाचन के दौरान गलती की कोई गुंजाइश न रहे। निर्वाचन पश्चात आत्मभारित प्रतिवेदन उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देने का भी निर्देश दिया गया है। फिलहाल आयोग द्वारा मुख्य पार्षद निर्वाचन की तिथि घोषित किए जाने के बाद नगर पंचायत वीरपुर की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्य पार्षद के दौर में शामिल उम्मीदवार सदस्यों को अपने-अपने पक्ष में गोलबंद करने को ले जुट गए हैं।

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