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जिले में 146 पैक्सों के लिए होगा चुनाव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जारी की अधिसूचना

मुख्यालय बाजार स्थित राजस्व कचहरी के समीप मैदान में माही क्रिकेट क्लब छातापुर द्वारा आयोजित टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा लीग मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में मेजवान टीम छातापुर ने चकला की टीम को 33 रनों से पराजित कर दिया। छातापुर के आलराउंडर रौशन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छातापुर की टीम ने निर्धारित ओवर में छह विकेट खोकर 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Nov 2019 06:34 PM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 06:19 AM (IST)
जिले में 146 पैक्सों के लिए होगा चुनाव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जारी की अधिसूचना
जिले में 146 पैक्सों के लिए होगा चुनाव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जारी की अधिसूचना

जागरण संवाददाता, सुपौल: जिले में अब 146 पैक्सों के लिए चुनाव कराया जाएगा। पहले यह संख्या 145 थी। निर्धारित समय सीमा के अंदर किशनपुर दक्षिण पैक्स द्वारा निर्वाचन हेतु शर्त को पूरा कर लिए जाने से यह बदलाव संभव हो पाया है। अब किशनपुर प्रखंड में कुल 13 पैक्सों के लिए निर्वाचन का कार्य किया जाएगा। फिलहाल राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जिले के 146 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जिले में 146 पदों पर 5 चरणों में होने वाले चुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर 513 मतदान केंद्र तथा 11 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी के अनुसार मतदान केंद्रों में कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है। फिलहाल चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर विभाग तैयारी में जुटी हुई है।

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समिति सदस्य 1 से अधिक पदों पर लड़ सकते हैं चुनाव

निर्वाचन हेतु प्राधिकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक समिति का कोई सदस्य 1 से अधिक पदों अर्थात अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के सदस्य दोनों तरह के पदों के लिए नामांकन दे सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रबंध समिति के एक से ज्यादा पद और फिर प्रबंध समिति के सदस्य के लिए चुने जाते हैं तो वे किसी एक ही पद पर बने रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा छोड़े गए पद दूसरे ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएंगे जो उस अभ्यर्थी के बाद दूसरा अधिकतम मत प्राप्त करने वाला रहा है। परंतु यदि दो जगह से जीते अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की जाती है तो ऐसे में निर्वाचित पदाधिकारी स्वविवेक का प्रयोग कर वैसे पद को अभ्यर्थी द्वारा खाली घोषित करेगा।

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प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक का होना है आवश्यक

पैक्स के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन करने के लिए एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक का होना आवश्यक है। जो प्रस्तावक तथा समर्थक स्वयं अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य मतदाता होंगे।

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एक व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों में कर सकते हैं नामांकन

किसी भी समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्य पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को संबंधित समिति का मतदाता होना आवश्यक है। 18 वर्ष एवं उसके ऊपर का कोई भी सदस्य जो अयोग्यता के अधीन नहीं हों वे अध्यक्ष या प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। एक व्यक्ति अधिकतम दो सेट में ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा नामांकन पत्र भरने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्रपत्र क में अन्य सूचनाओं के साथ-साथ अयोग्यता नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र भी समर्पित करना होगा। अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से जानकारी देनी होगी कि शपथ पत्र पर तथ्यों को छिपाने या गलत सूचना देने आदि की स्थिति में उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अधीन फौजदारी मुकदमा दायर किया जा सकता है। परंतु नामांकन रद्द करने का इसे आधार नहीं माना जाएगा।

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सामान्य को 1000 तो आरक्षण कोटि के लिए 500 रुपये होगा नामांकन शुल्क

पैक्स चुनाव लड़ने वाले सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये नामांकन शुल्क के रूप में देना होगा। जबकि आरक्षित कोटि महिला सहित के लिए यह राशि 500 रुपये होगी। नामांकन शुल्क की राशि संबंधित सहयोग समितियों के कार्यालय में जमा की जाएगी। तथा इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित सहयोग समिति के खाते में जमा होगी। समितियों में राशि जमा करने में कोई कठिनाई और असुविधा की स्थिति में नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा कराई जा सकेगी जो राशि जमा किए जाने के परिणामस्वरूप समुचित रसीद निर्गत करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराई गई नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र संबंधित समिति के खाते में जमा करनी होगी। नामांकन शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी।


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