शराब कारोबारी को पांच वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना
मुख्यालय बाजार स्थित राजस्व कचहरी के समीप मैदान में माही क्रिकेट क्लब छातापुर द्वारा आयोजित टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा लीग मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में मेजवान टीम छातापुर ने चकला की टीम को 33 रनों से पराजित कर दिया। छातापुर के आलराउंडर रौशन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छातापुर की टीम ने निर्धारित ओवर में छह विकेट खोकर 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
जागरण संवाददाता, सुपौल: शराब के अवैध कारोबार के एक मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विशेष न्यायधीश उत्पाद अधिनियम इसरार अहमद की कोर्ट ने एक कारोबारी को दोषी करार करते हुए 5 वर्ष तथा एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए कारोबारी से छह लीटर शराब बरामद की गई थी। मामले को लेकर उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक विष्णुदेव यादव ने विविध वाद संख्या 913/18 तथा सत्र वाद संख्या 111/18 दर्ज की थी। जिसमें अवर निरीक्षक द्वारा कहा गया था कि सूचना के आधार पर जब 20 दिसंबर 2018 को सदर प्रखंड के तेलवा वार्ड नंबर 13 निवासी भवेश पासी के घर छापामारी की गई तो भवेश पासी अपने साथ छह लीटर चुलाई शराब लेकर भागने लगा। जिसे अन्य पुलिस बल के माध्यम से खदेड़ कर पकड़ लिया गया तथा उनके पास से गैलन समेत शराब बरामद की गई। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा की 30 ए के तहत भवेश पासी को दोषी करार करते हुए 5 वर्ष का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ब्रजलाल मुखिया तथा अशोक कुमार त्रिपाठी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।