शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं तो रद्द होगी अनुज्ञप्ति
जागरण संवाददाता सुपौल आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 में विधि-व्यवस्था बनाए रखने व शांतिपूर्ण वाता
जागरण संवाददाता, सुपौल: आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 में विधि-व्यवस्था बनाए रखने व शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला अंतर्गत सभी शस्त्र/आग्नेयास्त्र के भौतिक सत्यापन के करने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किया गया था। उक्त आदेश के आलोक में जिला अंतर्गत कुल 388 शस्त्रों का सत्यापन किया गया है। शेष 123 शस्त्र सत्यापन के लिए लंबित हैं। जिसे सत्यापन कराने हुत 15 एवं 16 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। जो अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि तक नहीं करवाएंगे उनके विरुद्ध आयुध नियम-2016 के नियम 30, 31 एवं अनुज्ञप्ति ककी शस्त्र-112-1 के ख का उल्लंघन समझा जाएगा। एवं ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।