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पंचायत चुनाव::::आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश, 21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाता नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

-- निर्वाचन आयोग ने नामांकन से संबंधित सभी नियम कर दिए हैं निर्धारित जागरण संवाददाता सुपौल

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 12:36 AM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 12:36 AM (IST)
पंचायत चुनाव::::आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश, 21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाता नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
पंचायत चुनाव::::आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश, 21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाता नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

-- निर्वाचन आयोग ने नामांकन से संबंधित सभी नियम कर दिए हैं निर्धारित

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जागरण संवाददाता, सुपौल : भले ही पंचायत चुनाव 2021 की डुगडुगी अभी नहीं बजी है, परंतु राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन से संबंधित सभी नियम कायदे निर्धारित कर दिए हैं। पारित आदेश के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों व उनके प्रस्तावकों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाता न चुनाव लड़ पाएंगे और न ही किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक बन पाएंगे। नामांकन हेतु जारी आदेश में कहा गया है कि नामांकन के समय अभ्यर्थी को स्वयं सक्षम पदाधिकारी के पास उपस्थित होकर नामांकन करना होगा। किसी भी हालत में डाक या प्रस्तावक के पास फिर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार निर्वाची पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी स्वयं ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया नाम निर्देशन पत्र वैध नहीं माना जाएगा। नामांकन हेतु ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान, प्रखंड कार्यालय तथा जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने का स्थान संबंधित अनुमंडल कार्यालय होगा। कहा गया है कि कोई अभ्यर्थी किसी पद के लिए 2 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक ही नामांकन शुल्क देय होगा। साथ ही एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। परंतु उन्हें अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र देना होगा और उनका शुल्क भी अलग-अलग भुगतान करना होगा। परंतु अभ्यर्थी बनने के लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम किसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित हो तथा ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम अंकित रहने पर संबंधित मतदाता अथवा पंच का उम्मीदवार हो सकता है। इसी तरह प्रखंड निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम अंकित रहने पर संबंधित मतदाता उस प्रखंड अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंचायत समिति के किसी भी सदस्य पद पर उम्मीदवार हो सकता है। तथा जिला के गठित मतदान में नामांकित रहने पर संबंधित मतदाता जिला परिषद के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद पर हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो स्वयं निर्वाचन क्षेत्र में विशेष अभ्यर्थी हैं उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकता तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी के प्रस्तावक स्वयं उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकता।

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नामांकन पत्र में यह कागजात करना होगा संलग्न

-बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136 से अवगत होने के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र

-मतदाता सूची में अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का नाम दर्ज होने की घोषणा

-आरक्षित पद तथा नामांकन शुल्क लाभ प्राप्त करने को इच्छुक अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्र जो जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा ग्रामीण विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो

-कोषागार में जमा किया गया नामांकन से संबंधित चलान नाजिर रसीद

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विभिन्न पदों के नामांकन के लिए यह निर्धारित शुल्क

ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के सदस्य को नामांकन शुल्क के रूप में 250 रुपये देने होंगे। यदि अभ्यर्थी महिला अथवा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सदस्य हो तो उन्हें 125 रुपये ही लगेंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य अभ्यर्थी को नामांकन शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। लेकिन उक्त पदों पर यदि अभ्यर्थी महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के हैं तो उन्हें 500 रुपये ही लगेगा। जबकि जिला परिषद के सदस्य के मामले में जो शुल्क निर्धारित किए गए हैं वह दो हजार का है। लेकिन इस पद पर भी यदि अभ्यर्थी महिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के हैं तो उन्हें शुल्क के रूप में सिर्फ 1000 रुपये का ही चालान देना होगा। नामांकन निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।


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