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अखिलेश हत्याकांड में न्यायालय ने छह दिया दोषी करार

हमेशा विकास का पीटा जाता रहा है ढिढ़ोरा लेकिन गरीबी बेरोजगारी और औद्योगिक शून्यता के दर्द से कराह रहा है क्षेत्र। कोसी जिसके प्रकोप से हर वर्ष एक बड़ी आबादी तबाह हुआ करती है। उसका स्थाई निदान नहीं ढ़ूंढ़ा जा सका है। कोसी को वरदान बनाए जाने की दिशा में भी आज तक कोई सार्थक पहल दिखाई नहीं दी। जबकि कोसी के इस इलाके ने ऐसे-ऐसे राजनीतिक हस्तियों को दिया जिनकी देश और प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रही है। हमेशा सत्ता उनके इर्द-गिर्द रही बावजूद बुनियादी समस्याएं यथावत।

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Apr 2019 07:11 PM (IST)Updated: Fri, 12 Apr 2019 06:21 AM (IST)
अखिलेश हत्याकांड में न्यायालय ने छह दिया दोषी करार
अखिलेश हत्याकांड में न्यायालय ने छह दिया दोषी करार

सुपौल। दो वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में एडीजे प्रथम आलोक राज की कोर्ट ने हत्या में शामिल छह आरोपियों को दोषी करार करते हुए फैसला को सुरक्षित रखा है। इस मामले में कोर्ट द्वारा 15 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। मामला पिपरा थाना कांड संख्या 2/17 तथा सत्र वाद संख्या 9/18 से संबंधित है। जिसमें पिपरा थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी अखिलेश झा को पीट-पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत पटना में हो गई थी। घटना को लेकर मृतक का भाई मिथिलेश झा ने पुलिस को फर्द बयान देकर गांव के ही छह लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। दर्ज बयान में कहा था कि 2 जनवरी 2017 को उनका भाई खेत देखने गया था। खेत पर जब वह पहुंचा तो देखा कि गांव के ही दिनेश मंडल, बुच्ची मंडल, राजेश मंडल, दुर्गानंद मंडल, पवन मंडल तथा अरूण मंडल उनके खेत में लगे बांस को काट रहा है। मना करने पर इन लोगों ने उनके भाई के साथ मारपीट की तथा उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। जब हल्ला सुन वह अपने चचेरे भाई के साथ बचाने पहुंचा तो वे लोग उनके साथ भी मारपीट करने लगा। अन्य ग्रामीणों को आते देख वे सब वहां से भाग निकला। अखिलेश की गंभीर हालत देख यहां से उन्हें दरभंगा रेफर किया फिर दरभंगा से पटना रेफर कर दिया। जहां 9 जनवरी को अखिलेश की मौत इलाज के दौरान हो गई। कोर्ट ने आरोपी बनाए गए सभी लोगों को भादवि की धारा 323, 341 तथा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए फैसला को सुरक्षित रखा है। जो फैसला 15 अप्रैल को सुनाया जाएगा।

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