शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगी शहरी दुकानें, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश
सुपौल। कोरोना संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर 15 मई 2021 तक जिले के शहरी
सुपौल। कोरोना संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर 15 मई 2021 तक जिले के शहरी क्षेत्रों की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान शनिवार एवं रविवार को पूर्णत: बंद रहेगी। उक्त अवधि में केवल दवा, दूध, फल, सब्जी, एलपीजी गैस एजेंसी, रेस्टोरेंट्स एवं भोजनालय कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ खुलने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा,पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन,बैंकिग एवं एटीएम सेवाएं,इलेक्ट्रानिक एवं प्रिट मीडिया को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की आवश्यकता हो तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उसका आकलन कर नियमानुसार अनुमति दी जाएगी। यह आदेश जिलाधिकारी महेंद्र कुमार द्वारा निर्गत किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त निदेश एवं कोविड-19 संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 मई 2021 तक अतिरिक्त प्रतिबंध व कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया। सुपौल जिला अंतर्गत 21 अप्रैल 2021 तक एक्टिव केस की कुल संख्या 845 है। जिसमें केवल नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत संक्रमितों की संख्या 300 है। जो कुल एक्टिव केस का 36 प्रतिशत है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी नगरपरिषद सुपौल, नगर पंचायत वीरपुर एवं नगर पंचायत निर्मली को माइकिग के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करवाने का आदेश दिया गया है ताकि आम जनों को किसी तरह की परेशानी न हो सके।