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सेविका-सहायिका बहाली में अब चयन समिति की नहीं चलेगी मनमानी

भले ही सरकारी व्यवस्था के तहत कई अभियान चलाया जाता हो लेकिन पिपरा की सड़कों पर सबकुछ अपने पुराने अंदाज में ही आज भी दिखता है। यत्र-तत्र टेम्पू वाले का सड़क पर गाड़ी खड़ी करना बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालक द्वारा बाइक चलाना चार चक्का वाले चालकों का बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाना आम बात है। हृदय स्थली महावीर चौक महात्मा गांधी चौक से लेकर बिनोवा मैदान के समीप टेम्पू वालों ने कब्जा जमा लिया है। बीच सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर सवारी ली जाती है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 Jun 2019 12:23 AM (IST)Updated: Sun, 09 Jun 2019 12:23 AM (IST)
सेविका-सहायिका बहाली में अब चयन समिति की नहीं चलेगी मनमानी
सेविका-सहायिका बहाली में अब चयन समिति की नहीं चलेगी मनमानी

-सेविका-सहायिका चयन प्रक्रिया में डीपीओ को मिला अब विशेषाधिकार

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-जिले में सेविका-सहायिका बहाली को लेकर 10 जून से होगा ऑनलाइन आवेदन

-सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने से अब शत-प्रतिशत सेविका-सहायिका बहाली का रास्ता होगा साफ

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जागरण संवाददाता, सुपौल: बाल विकास परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका बहाली में अब चयन समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की मनमानी नहीं चलेगी। यदि चयन समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पदासीन रहने के बावजूद आम सभा की पहली अथवा दूसरी तिथि की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा आम सभा का दो बार आयोजन होने के बाद भी किसी कारण से चयन संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में भी बहाली प्रक्रिया बाधित नहीं रहेगी। इसके लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एक विशेष आम सभा की तिथि निर्धारित कर अनुमंडल पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन कर उक्त पद के लिए चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकते हैं। चयन प्रक्रिया में यह बदलाव विभाग द्वारा जारी चयन प्रक्रिया नियमावली 2019 में किया गया है। अक्सर ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में सेविका-सहायिका बहाली प्रक्रिया के लिए आयोजित आमसभा के दौरान वार्ड सदस्य व वार्ड आयुक्त अध्यक्ष हुआ करते हैं। परंतु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा बहाली के लिए निर्धारित प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं लेने या फिर हो-हंगामा के चलते चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। जिससे उस पोषक क्षेत्र के लाभुक सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं। फिलहाल सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने से अब शत-प्रतिशत सेविका-सहायिका की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

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अब जनप्रतिनिधि और जविप्र के रिश्तेदार भी बन सकती सेविका

इससे पूर्व सरकारी नौकरी करने वाले, जनप्रतिनिधि या फिर जनवितरण प्रणाली विक्रेता के रिश्तेदार सेविका-सहायिका पद की बहाली के लिए अयोग्य मानी जाती थी। परंतु चयन प्रक्रिया के लिए पारित नए नियमावली में अब इनके रिश्तेदार भी सेविका-सहायिका बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका चयन हो सकता है। अब इस पद के लिए वैसी आवेदिका जिनकी 12000 या उससे ज्यादा मासिक आमदनी है या जो स्वयं जनप्रतिनिधि और जनवितरण प्रणाली विक्रेता है वही व्यक्ति सेविका-सहायिका चयन के लिए आयोग्य माने जाएंगे। या फिर किसी न्यायालय से दंडित होने की स्थिति में ही वह सेविका-सहायिका बनने से वंचित रह सकती है।

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मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता में भी लाई गई पारदर्शिता

सेविका-सहायिका बहाली के लिए सरकार द्वारा पारित नियमावली में किए गए संशोधन के अनुसार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड या पोषक क्षेत्र का निवासी एवं मतदाता होना तो वैसे अनिवार्य होगा। परंतु यदि किसी आवेदिका का घर भौतिक रूप से रिक्त वाले वार्ड में या पोषक क्षेत्र में है और वह वहां रह रही है, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव या अंतिम नगर निकाय चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारणवश छूट गया है तो उनके या उनके पति या ससुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव, अंतिम नगर निकाय चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव, पूर्ववर्ती नगर निकाय चुनाव के अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आवेदिका का नाम मतदाता सूची में नहीं रहने के बाद भी उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

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बहाली के लिए अब करना होगा ऑनलाइन आवेदन

सेविका-सहायिका बहाली के लिए अब विभाग के वेबसाइट पर सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। इससे पूर्व परियोजना कार्यालय या जिला कार्यालय में ही आवेदन दिए जाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन आवेदकों को करना होगा।

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जिले में 20 सेविकाओं की होगी बहाली

जिला बाल विकास कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में रिक्त पड़े 20 सेविका तथा 71 सहायिका की बहाली प्रक्रियाधीन है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राखी कुमारी ने बताया दोनों पदों की बहाली के लिए संशोधित नियमावली 2019 के अनुसार ही प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक 10 जून तक आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं।

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