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विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से लोक अदालत का आयोजन

संवाद सूत्र, किशनपुर (सुपौल): प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिक

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 12:31 AM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 12:31 AM (IST)
विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से लोक अदालत का आयोजन
विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से लोक अदालत का आयोजन

संवाद सूत्र, किशनपुर (सुपौल): प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायिक सदस्य प्रकाश कुमार पासवान ने कहा कि दहेज अधिनियम के तहत अधिनियम का काफी दुरुपयोग हो रहा था। जिसके बाद सरकार एवं कोर्ट के बीच समझौता कर कानून में संशोधन किया गया है। इस धारा में अब बेल मिल जाता है। उन्होंने कहा कि आज कल गांव में छोटे-छोटे मामले में विवाद में उलझने की बजाय इसे आपस में सुलझा लेना चाहिए। पहले गांव में बुजुर्ग लोग छोटे-छोटे मामलों का आपसी तौर पर निष्पादन कर लिया करते थे। अब लोग छोटे-छोटे मामले में भी थाना एवं कोर्ट पहुंच जाते हैं। जिससे पक्ष एवं विपक्ष दोनों कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहते है। इससे सिर्फ विपक्ष ही नहीं पक्ष के लोग भी परेशान रहते हैं। अधिवक्ता सदस्य किसुनचन्द ¨सहा ने कहा कि 1987 में लोक अदालत का गठन किया गया था। उसके बाद चलंत लोक अदालत का गठन किया गया। जिससे हर प्रखंड में साल में एक बार लोक अदालत लगाकर छोटे छोटे मामलों का निष्पादन किया जा सके। समाजिक कार्यकत्र्ता सदस्य प्रभुवंश कुमार मिश्र के कहा कि सुदूर देहात के लोगों को कोर्ट के नाम पर डर व भय बना रहता है। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाना है। लोक अदालत में बीडीओ अलीशा कुमारी, अंचलाधिकारी मु. अली अहमद, लोक अदालत पेशकार मु. शमीम, पीएलबी अनिल कुमार, कपिल कुमार, मु. शाहिद हुसैन, विकास मित्र, इंदिरा आवास सहायक, स्वच्छता कर्मी सहित अन्य मौजूद थे।

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