सिवान: रेलवे ट्रैक पर रील बनाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जुर्माना और जेल का प्रावधान
रेलवे ट्रैक और स्टेशन पर रील बनाने या वीडियो शूट करने वालों पर रेल प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करेगा। नियमों ...और पढ़ें

रेलवे ट्रैक पर रील बनाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जुर्माना और जेल का प्रावधान (AI Generated Image)
HighLights
रेलवे ट्रैक पर रील बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई।
नियम तोड़ने पर 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना।
गंभीर मामलों में 6 माह की जेल और गिरफ्तारी संभव।
जागरण संवाददाता, सिवान। रेलवे ट्रैक और स्टेशन परिसर में रील बनाने या वीडियो शूट करने का शौक युवाओं पर भारी पड़ सकता है। रेल प्रशासन ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई सख्त करने का निर्णय लिया है।
ट्रैक पर अनावश्यक रूप से घूमने, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने, रील बनाने अथवा रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ जेल की कार्रवाई भी की जा सकती है।
नियमों का उल्लंघन करने पर आरोपित के विरुद्ध नियमानुसार एक हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में छह माह तक की जेल का प्रावधान भी है। इसके अलावा प्राथमिकी कर आरोपित की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
जिले से होकर गुजरने वाले रेलखंड और विभिन्न स्टेशनों के आसपास इन दिनों युवा वीडियो और रील बनाने के लिए ट्रैक पर पहुंच रहे हैं। कई बार युवक ट्रेन आने के बावजूद ट्रैक से हटने में लापरवाही बरतते हैं।
इससे उनकी अपनी जान के साथ यात्रियों और रेल परिचालन की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से देश के विभिन्न हिस्सों में कई हादसे हो चुके हैं।
आरपीएफ इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि लोगों को लगातार रेलवे ट्रैक से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
