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सिवान: विसर्जन जुलूस में अश्लील गानों पर हंगामा, 101 नामजद समेत 250 से अधिक पर FIR

Published: Tue, 27 Oct 2026 03:14 PM (IST)

सिवान के चैनपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में अश्लील डीजे बजाने और नर्तकी से डांस ...और पढ़ें

विसर्जन जुलूस में अश्लील गानों पर हंगामा, 101 नामजद समेत 250 से अधिक पर FIR (AI Generated Image)

विसर्जन जुलूस में अश्लील गानों पर हंगामा, 101 नामजद समेत 250 से अधिक पर FIR (AI Generated Image)

HighLights

  1. चैनपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पुलिस कार्रवाई।

  2. अश्लील डीजे गाने, नर्तकी डांस पर 101 नामजद।

  3. ध्वनि मानकों का उल्लंघन, 250 से अधिक पर प्राथमिकी।

संवाद सूत्र, सिसवन (सिवान)। चैनपुर थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और अश्लील गानों पर नर्तकी से डांस कराने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है।

थानाध्यक्ष विजय रंजन कुमार के स्वलिखित बयान पर 101 लोगों को नामजद करते हुए 150 से अधिक अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी की गई है। आरोपितों में विभिन्न पूजा समितियों के लाइसेंसधारी और सदस्य शामिल हैं।

प्राथमिकी के अनुसार, 24 अक्टूबर की शाम करीब 7:15 बजे अंबेडकर चौक पर प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कई पूजा समितियों के जुलूस में बड़े-बड़े डीजे पर तेज आवाज में अश्लील और आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे। इस दौरान नर्तकी से डांस कराने और हुड़दंग करने का भी आरोप है।

पुलिस ने महावीरी पूजा समिति अखाड़ा नंबर-दो, हरिजन टोला पूजा समिति, अखाड़ा नंबर-तीन गोला बाजार, वीआईपी महावीर दुर्गा पूजा समिति मुबारकपुर, नवयुवक महावीरी पूजा समिति दुलम स्थान और बाहुबली अखाड़ा समिति नयागांव सहित अन्य समितियों को आरोपित किया है।

निर्देश के बावजूद नहीं कम की डीजे की आवाज:

थानाध्यक्ष के अनुसार, दुर्गा पूजा से पहले शांति समिति की बैठक में एसडीओ ने सभी लाइसेंसधारियों को निर्धारित ध्वनि मानकों और समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद डीजे की आवाज कम नहीं की गई।

डीजे बॉक्स पर संचालक और मालिक का नाम-पता अंकित नहीं होने से उनकी पहचान में परेशानी हुई।

पुलिस ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपितों और डीजे संचालकों की पहचान की जाएगी। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 296 और बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम की धारा 9 के तहत प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।