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बिहार में डिजिटल जमाबंदी की खामियां होंगी दूर, 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष राजस्व अभियान

Published: Mon, 21 Sep 2026 04:00 PM (IST)

बिहार में राजस्व विभाग ने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि डिजिटल जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों को सुधारा जा सके।

सिवान में डिजिटल जमाबंदी सुधार अभियान, 31 अक्टूबर तक त्रुटियां होंगी दूर (AI Generated Image)

सिवान में डिजिटल जमाबंदी सुधार अभियान, 31 अक्टूबर तक त्रुटियां होंगी दूर (AI Generated Image)

HighLights

  1. डिजिटल जमाबंदी की त्रुटियों को मूल अभिलेखों से मिलान कर सुधारा जाएगा।

  2. मृत जमाबंदीदारों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे।

  3. यह विशेष राजस्व अभियान 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा।

जागरण संवाददाता, सिवान। जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी, त्रुटिरहित और अद्यतन (अपडेट) करने के लिए राजस्व विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। 15 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत डिजिटल जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों को मूल अभिलेख से मिलान कर सुधारा जाएगा।

साथ ही, मृत जमाबंदीदारों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि अभियान को लेकर सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

सदर अंचलाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि राजस्व कर्मियों का रोस्टर तैयार कर दिया गया है। प्रत्येक मौजा और हल्का में डिजिटल जमाबंदी का मिलान रजिस्टर 2 की स्कैन प्रति से किया जाएगा। रैयत का नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान में अंतर मिलने पर मूल रिकार्ड के आधार पर सुधार किया जाएगा।

जिन जमाबंदियों में खाता, खेसरा या रकबा की जानकारी नहीं है, वहां पुराने दस्तावेजों और जरूरत पड़ने पर स्थल निरीक्षण से जानकारी जुटाई जाएगी। मापी की आवश्यकता होने पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों की मदद ली जाएगी। इसके लिए रैयत से आवेदन या मापी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

वहीं, मृत जमाबंदियों में राजस्व कर्मी घर-घर जाकर वंशावली तैयार करेंगे। निर्विवाद मामलों में 14 दिन की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद नामांतरण किया जाएगा।

वहीं, विवादित या न्यायालय में लंबित जमीन पर एकतरफा नामांतरण नहीं होगा। अभियान की दैनिक प्रगति की समीक्षा डीसीएलआर और अपर समाहर्ता स्तर से की जाएगी।

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