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छह बजते ही बाजारों में दुकानें हुईं बंद

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नए गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सोमवार की शाम छह बजते ही एसडीओ सदर बीडीओ एसडीपीओ सहित अन्य पदाधिकारियों का काफिला सड़कों पर पर निकल पड़ा। पकड़े जाने और कार्रवाई के डर से शाम छह बजते ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 10:43 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 10:43 PM (IST)
छह बजते ही बाजारों में दुकानें हुईं बंद
छह बजते ही बाजारों में दुकानें हुईं बंद

सिवान । कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नए गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सोमवार की शाम छह बजते ही एसडीओ, सदर बीडीओ, एसडीपीओ सहित अन्य पदाधिकारियों का काफिला सड़कों पर पर निकल पड़ा। पकड़े जाने और कार्रवाई के डर से शाम छह बजते ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा। इस कारण शहर की सड़कों पर जाम का नजारा भी देखने को मिला। वहीं बाजारों में शटर बंद करने की आवाज भी सुनकर लोग तेजी से बाजार से अपने अपने काम को निपटाने में जुट गए। जहां रविवार की शाम को सात बजे तक बाजार गुलजार थे वहीं सोमवार को एक घंटा पूर्व ही छह बजे से बाजार बंद हो गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सोमवार को

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शहर में अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ भी कम दिखी। इसके पीछे मूलत: पछिया हवा के कारण लू का प्रकोप और कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी थी। कुल मिलाकर लोगों ने नियमों की अनदेखी ना करते हुए बाजार स्थित अपनी दुकानों को समय से बंद कर दिया। इनसेट

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वीसी के माध्यम से डीएम व एसपी ने सभी पदाधिकारियों को दिया दिशा-निर्देश

- नियमों की अनेदखी करने पर करें सख्त कार्रवाई

- रात्रि में ट्रेन से आने वालों पर नहीं बरते सख्ती

जासं, सिवान : कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन कराने के लिए सोमवार को जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सभी पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों संग विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 मई 2021 तक तात्कालिक प्रभाव से स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। गत वर्ष की तरह कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उनका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं महराजगंज को यह निर्देश दिया गया कि रेस्टोरेंट, ढाबा एवं होटल संचालकों द्वारा ग्राहकों को बैठाकर खिलाने की स्थिति में सील करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि 9:00 बजे के बाद ट्रेन से आने वाले व्यक्तियों पर सख्ती नहीं बरती जाए। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक

कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कंटेनमेंट जोन में अनिवार्य रूप से सभी थाना प्रभारी को गश्ती का निर्देश दिया गया । उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों,सार्वजनिक परिवहनों में कोविड गाइडलाइन के अनुपालन नहीं करने वाले लोगों पर नियमानुकूल कार्रवाई करें। मौके पर अपर समाहर्ता,उप विकास आयुक्त,सिविल सर्जन,जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी,सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।


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