विशेष लोक अभियोजक नहीं पहुंचे विशेष अदालत, सात मामलों में हुई आंशिक सुनवाई
सिवान । मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल सात मामले में गुरुवार को आंशि
सिवान । मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल सात मामले में गुरुवार को आंशिक सुनवाई ही हो सकी। मामले में अभियोजन का पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजक पटना से अदालत नहीं पहुंच सके। अभियोजन पक्ष ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा विशेष लोक अभियोजक के लिए न तो एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया गया नहीं उनको आने के लिए कोई वाहन ही पटना भेजा गया। इस वजह से विशेष लोक अभियोजक अदालत नहीं पहुंच सके। अभियोजन पक्ष ने इसे प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही पूर्ण रवैया बताया तथा इसको लेकर शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में आधा दर्जन मामले सुनवाई के लिए निश्चित थे। मोबाइल की बरामदगी के मामले और तत्कालीन जेलर संजीव कुमार को धमकी दिए जाने से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक रघुवर ¨सह तथा रामराज प्रसाद ने दो गवाहों की हाजिरी दी थी। गवाही हेतु दोनों गवाह अदालत में
उपस्थित हुए, लेकिन मो. शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन के अस्वस्थ रहने एवं अदालत नहीं पहुंच पाने की वजह से दोनों गवाहों का
जिरह नहीं हो सका। अन्य चार मामले में संक्षिप्त सुनवाई की गई। अदालत ने शेष मामलों में सुनवाई एवं गवाही हेतु दूसरी तिथि निर्धारित कर दिया।
उधर सेशन अदालत में भाजपा के युवा कार्यकर्ता योगेंद्र पांडेय हत्याकांड मामले में मृतक के बड़े भाई राधेश्याम पांडेय की गवाही हेतु हाजिरी दी गई थी, लेकिन यहां भी मो. शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन के बीमारी की जानकारी आवेदन के माध्यम से दी गई थी और समय हेतु अनुरोध किया गया था। अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए जिरह के लिए दूसरी तिथि निर्धारित कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. मोबीन, उत्तिम मियां एवं अन्य उपस्थित थे।