गलत शपथ पत्र दायर करने व मोबाइल बरामदगी मामले में हुई गवाही
मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े आठ मामलों की सुनवाई की गई।
सिवान। मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े आठ मामलों की सुनवाई की गई। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में छह मामलों की सुनवाई कि गई।चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र दायर करने के मामले में तत्कालीन निर्वाचन पदाधिकारी रोशन अली को बतौर गवाह के रूप में अभियोजन ने प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश ¨सह की उपस्थिति में रोशन अली का मुख्य
परीक्षण कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से मो. शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने उक्त गवाह से जिरह किया। मुख्य परीक्षण में गवाह ने प्राथमिकी का समर्थन किया। अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने गवाह रोशन अली से प्राथमिकी के अतिरिक्त अन्य सवालों का जवाब भी किया जिसका उत्तर रोशन अली ने अपनी जानकारी के आधार पर दिया। उक्त गवाह का जिरह समाप्त हो गया। इसी अदालत में जेल के अंदर छापामारी के दौरान मोबाइल की बरामदगी से जुड़े मामले में तत्कालीन सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी वैद्यनाथ साह ने अपनी गवाही दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश ¨सह की उपस्थिति में अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने उक्त गवाह का जिरह किया जो समाप्त हो गया। वैद्यनाथ साह ने प्राथमिकी का समर्थन किया। इसी अदालत में अन्य पांच मामलों में संक्षिप्त सुनवाई की गई। उधर विशेष सत्र न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में पूर्व
भाजपा जिलाध्यक्ष रमाकांत पाठक के पुत्र सोनू हत्याकांड मामले में गवाही के लिए तिथि निश्चित थी, लेकिन उक्त मामले में गवाह के अनुपस्थित रहने पर गवाही नहीं हो सकी। एक अन्य मामले में संक्षिप्त सुनवाई हुई। अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक रघुवर ¨सह, रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन के अलावा मो. मोबीन एवं अन्य उपस्थित थे।