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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के एक वर्ष बाद भी नहीं किया समायोजन

सिवान। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के एक साल बाद बाद भी शिक्षा विभाग ने बीसी वन, बीसी टू, एससी व ए

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Dec 2018 06:28 PM (IST)Updated: Sat, 08 Dec 2018 06:28 PM (IST)
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के एक वर्ष बाद भी नहीं किया समायोजन
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के एक वर्ष बाद भी नहीं किया समायोजन

सिवान। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के एक साल बाद बाद भी शिक्षा विभाग ने बीसी वन, बीसी टू, एससी व एसटी कोटि के अभ्यर्थियों का समायोजन समूह घ के पद पर नहीं किया, इससे विभाग के अधिकारियों प्रति अनुदेशकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आगामी 28 दिसंबर को पटना में प्रदर्शन करने की तैयारी में अनुदेशक जुट गए हैं। इसको लेकर गांधी मैदान में शनिवार को अनुदेशकों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की। साथ ही मांगों का ज्ञापन डीएम व डीईओ को दिया। अनुदेशकों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से निर्गत संकल्प संख्या 945 दिनांक 27 अप्रैल 2017 के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समूह घ के रिक्त पद पर समायोजित करने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने द्वारा रिक्ति विवरणी की मांग की गई। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी से रिक्ति उपलब्ध नहीं हो सकी। इसको लेकर समायोजन का कार्य बाधित है। हालांकि सामान्य कोटि के अनुदेशकों का विभाग ने रिक्ति भेज समायोजन करा दिया है। अनुदेशकों ने मांगों का ज्ञापन डीएम व डीईओ को दिया। बैठक में जयमंगल आजाद, राजेश कुमार यादव, मुख्तार राय, राजकुमार मांझी, जनकदेव यादव, अशोक राय, शांति देवी, कमलदेव यादव, फुलेना मांझी, सुमन, रामेश्वर यादव, मीना देवी, मिथिलेश कुमार आदि शामिल थे।

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