सिवान जिले में 65 खुदरा उर्वरक दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित
खाद की कालाबाजारी को लेकर विभाग में शिकायतों का अंबार लग गया है। इस पर कार्रवाई करते हुए कृषि पदाधिकारी जयराम पाल द्वारा जिले के 65 खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है।
सिवान । खाद की कालाबाजारी को लेकर विभाग में शिकायतों का अंबार लग गया है। इस पर कार्रवाई करते हुए कृषि पदाधिकारी जयराम पाल द्वारा जिले के 65 खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है।
डीएओ ने बताया कि यह कार्रवाई उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धारा का प्रयोग करते हुए की गई है। बता दें कि अनुज्ञप्तिधारी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को बार-बार निर्देश देने के बावजूद पीओएस मशीन को 3.1 वर्जन में अपडेट नहीं कराने व जीरो टालरेंस नीति अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री नहीं करने के बाद यह कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। यहां-यहां हुई है कार्रवाई :
जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 15 प्रखंडों में अनियमितता को लेकर कार्रवाई की गई है। इसमें बड़हरिया प्रखंड में 13, हुसैनगंज में 10, सिवान सदर में आठ, पचरुखी में सात, लकड़ी नबीगंज में पांच, रघुनाथपुर, गुठनी व बसंतपुर में तीन-तीन, आंदर, भगवानपुर हाट, दरौली, गोरेयाकोठी, मैरवा व नौतन प्रखंड में दो-दो तथा महाराजगंज प्रखंड में एक खुदरा उर्वरक दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार :
उर्वरक दुकानदार के खिलाफ किसानों द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री व पास मशीन में किसानों से अंगूठा लगवाकर उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जाती है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है। इसके तहत कार्रवाई की करते हुए 65 दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। सभी किसान अनुज्ञप्तिधारी खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों से ही निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की खरीदारी करें तथा क्रय के पश्चात पास मशीन से जेनरेटेड कैश मेमो अवश्य प्राप्त करें।
जयराम पाल, जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।