हत्या मामले में पांच अभियुक्त दोषी करार
करीब 17 वर्ष पूर्व चुनावी रंजिश को लेकर की गई हत्या से जुड़े मामला।
सिवान। करीब 17 वर्ष पूर्व चुनावी रंजिश को लेकर की गई हत्या से जुड़े मामले में अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ मनोज कुमार तिवारी
की अदालत ने गुरुवार को नामजद अभियुक्तों में से पांच को दोषी पाया है जबकि एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने
पांच अभियुक्तों क्रमश: रघुनाथ भगत, शंकर राम, विजय भगत, इंद्रदेव भगत एवं प्रभु को कांड का दोषी पाया है। अदालत मामले में सजा के ¨बदु पर 18 दिसंबर को सुनवाई कर सजा निर्धारित करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2000 में चुनाव के समय आसांव थाना के ग्राम मनिया निवासी राम प्रवेश दुबे की गोली मारकर हत्या 17 फरवरी की सुबह आठ बजे उस समय कर दी गई थी, जब वे अपने घर सहन में बैठे थे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी के बयान पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता सुभाष्कर पांडेय एवं भूपेश पांडेय ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शंभू ¨सह एवं रविशंकर भगत ने बहस की।