वाहन चालक आनलाइन जमा कर सकेंगे चालान
सिवान। महानगरों की तरह जिले में मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को ई-चालान काटा जाएगा। इसके जुर्माने की राशि आनलाइन के माध्यम से जमा करनी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने आनलाइन व्यवस्था शुरू की है।
सिवान। महानगरों की तरह जिले में मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को ई-चालान काटा जाएगा। इसके जुर्माने की राशि आनलाइन के माध्यम से जमा करनी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने आनलाइन व्यवस्था शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे आनलाइन के माध्यम से जुर्माना की राशि जमा कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग के द्वारा पत्र के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जारी निर्देश में बताया गया है कि हैंड हेल्ड डिवाइस से जो भी ई-चालान काटा जा रहा है, अब इसे जमा करने की व्यवस्था भी आनलाइन कर दी गई है।
बता दें कि इससे अभी तक ई-चालान काटे जाने पर लोगों को तत्काल जुर्माना राशि देना पड़ता था। ऐसे न करने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर जुर्माना जमा करना पड़ता था,लेकिन अब कार्यालय का चक्कर लगाने से आजादी मिल जाएगी। इस तरह आनलाइन जमा कर सकेंगे ई-चालान :
ई-चालान की जुर्माना राशि जमा करने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट ई-चालान डाट परिवहन डाट गर्वनमेंट डाट इन /इंडेक्स/एक्यूज्ड चालान पर जाएं। चालान डिटेल में चालान नंबर/वाहन का नंबर/ड्राइविग लाइसेंस नंबर, इन तीनों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करें और नंबर भरें। कैप्चा भरने के बाद गेट डिटेल्स को क्लिक करें। मोबाइल वेरिफिकेशन पेज पर मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का पेमेंट गेटवे खुलेगा, इस पर दिया बटन सेलेक्ट कर कंटीन्यू करें। ई पेमेंट और बैंक का चयन कर आगे बढ़ें।
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ई-चालान आनलाइन होने से दूसरे राज्यों के वाहन चालकों का ई-चालान कटने पर जुर्माने की राशि जमा करने में काफी सहूलियत होगी। इसके साथ ही राज्य के लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे आनलाइन के माध्यम से जुर्माना की राशि जमा कर सकेंगे।
प्रमोद कुमार, प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान