सिवान में विकास मित्रों को देना होगा शराब निर्माण नहीं होने का प्रमाणपत्र
सिवान। राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब निर्माण बिक्री या इसके सेवन को लेकर चौकीदार एवं दफादारों को सूचना का मुख्य माध्यम बनाया गया था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा के बाद कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नई रणनीति बनी है।
सिवान। राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब निर्माण, बिक्री या इसके सेवन को लेकर चौकीदार एवं दफादारों को सूचना का मुख्य माध्यम बनाया गया था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा के बाद कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नई रणनीति बनी है। अब विकास मित्र, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका एवं सहायिका, आशा एवं एएनएम की भी मदद ली जाएगी। उनसे शराब निर्माण, बिक्री और सेवन की जानकारी ली जाएगी। वहीं जीविका दीदियों को जागरुकता के कार्य में लगाया जाएगा। इस संबंध में उत्पाद विभाग ने डीएम एवं एसपी को पत्र भेजा है। जारी पत्र के अनुसार सभी विकास मित्रों से इस बात का शपथ-पत्र लिया जाएगा कि उनके टोले में शराब निर्माण, बिक्री और सेवन नहीं हो रहा है। साथ ही वे इस संबंध में जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए एसडीओ और एसडीपीओ को नियमित रूप से विकास मित्र के साथ बैठक करेंगे। सेविका एवं सहायिका, आशा एवं एएनएम के साथ एसडीओ की मौजूदगी में सीडीपीओ बैठक करेंगे। सभी को समाज में शराब निर्माण, बिक्री एवं सेवन की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जेल से बाहर निकले पुराने शराब धंधेबाजों पर रहेगी नजर :
जेल से जमानत पर छूटे शराब के पुराने धंधेबाजों पर नजर रखने को कहा गया है। वहीं शराब के धंधे में लिप्त लोगों पर भी नजर रहेगी। जमानत पर छूटे ऐसे लोग की शराब धंधे में संलिप्तता होने पर गुंडा पंजी में नाम दर्ज कर सीसीए की कार्रवाई की जाएगी। चुलाई शराब के ठिकानों का डाटाबेस बनाकर नियमित रूप से छापेमारी की जाएगी।
दूसरे से शराब बिकने की मिली सूचना तो होगी कार्रवाई :
जिले में चौकीदार परेड नियमित रूप से कराई जाएगी। इसमें शराब के बारे में जानकारी ली जाएगी। अगर दूसरे माध्यम से शराब के बारे में सूचना दी गई तो इसके सही पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के चौकीदार पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम को भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया है पुलिस के पदाधिकारी एवं कर्मियों की मिलीभगत से शराब की बिक्री हो रही है।