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पत्नी की हत्या के आरोप में पति दोषी करार

अपर जिला न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत ने अपनी ही विवाहिता की हत्या किए जाने के आरोप के मामले में विचारण के पश्चात पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले के अभिउक्त धर्मेंद्र यादव को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2005 में नौतन थाना के सेमरा खुर्द निवासी यदुनंदन यादव

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Apr 2019 12:44 AM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2019 06:23 AM (IST)
पत्नी की हत्या के आरोप में पति दोषी करार
पत्नी की हत्या के आरोप में पति दोषी करार

जासं, सिवान : अपर जिला न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत ने अपनी ही विवाहिता की हत्या किए जाने के आरोप के मामले में विचारण के पश्चात पति को दोषी करार दिया है।अदालत ने मामले के अभिउक्त धर्मेंद्र यादव को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2005 में नौतन थाना के सेमरा खुर्द निवासी यदुनंदन यादव की पुत्री सुनीता देवी की शादी नौतन थाना के ही खास मिश्रौली निवासी धर्मेंद्र यादव के साथ हुई थी। धर्मेंद्र यादव खाड़ी देश में रह कर नौकरी करता था। इसी बीच वर्ष 2012 में धर्मेंद्र यादव खाड़ी देश से घर लौटा और मायके रहे अपनी विवाहिता को विदा कराकर घर ले आया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि 12 दिसंबर 2012 को एक विवाहिता का शव नहर के पास पड़ा है। पहचान करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त औरत का नाम सुनीता देवी है और वह धर्मेंद्र यादव की पत्नी है। यदुनंदन यादव के बयान पर धर्मेंद्र यादव एवं अन्य के विरुद्ध हत्या को लेकर मामला दर्ज कराया गया। विचारण के पश्चात अदालत ने धर्मेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए सजा के बिदु पर सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित कर दिया है।

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